ITR Filing: ITR भरने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा, इसके बाद जाना पड़ सकता है जेल, जानें क्या कहता है नियम?
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ITR Filing: ITR भरने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा, इसके बाद जाना पड़ सकता है जेल, जानें क्या कहता है नियम?

अगर आप 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा. इतना ही नहीं आयकर विभाग की ओर से आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. 

प्रतीकात्मक तस्वीर

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बचा है. सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सभी लोगों को 31 जुलाई 2023 से पहले-पहले तक अपना ITR जरूर फाइन कर देना होगा. केंद्र सरकार द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है. अगर आपने तय समयसीमा तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं आपको भारी-भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं. 

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (4) के तहत समयसीमा (Due Date) के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना बिलेटेड रिटर्न कहलाता है. बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आपको कीमत चुकानी होती है. आयकर नियमों के मुताबिक, कोई भी टैक्सपेयर, जिसने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, लेट फीस चुका कर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है. 5 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये लगेगी. छोटे टैक्सपेयर, जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माना 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.

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बता दें कि देर से ITR फाइल करने वालों की डिटेल्स को अधिकारी की पैनी नजर से देख सकते हैं और उनके टैक्स से जुड़े मामलों में ऑडिट और पूछताछ की आशंका बढ़ जाती है. अगर आप 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न दाखिल नहीं होने तक प्रति माह एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा. इतना ही नहीं रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर आयकर विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है.

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आयकर विभाग की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 2.2 करोड़ करदाता अपना ITR फाइल कर चुके हैं. बता दें कि आईटीआर फाइल करना काफी जिम्मेदारी भरा काम होता है इसलिए आप इसमें गलतियां नहीं कर सकते. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194पी के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है. हालांकि ऐसे लोगों को कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा. ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए.

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