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Bihar News: मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया है वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर अब 10 अप्रैल को कोई कार्रवाई होगी. फिलहाल मनीष कश्यप को कोई भी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं. दायर की गई याचिका में मनीष कश्यप ने सभी प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की है.
फर्जी वीडियो शेयर करने का लगा है आरोप
मनीषी कश्यप को बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो को शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया था. इस मामले में सुनवाई शमा को हुई थी. इस केस में . याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से आए वकील ने कहा कि उसके मुवक्किल के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस दौरान वकील ने इस कारण से उसके दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की मांग की. जिस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को तय की है.
इस मामले में मिलनाडु राज्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी न्यायालय में उपस्थित हुए थे. मनीष कश्यप के वकील ने कोर्ट ने अंतरिम राहत देने का आग्रह किया. जिस पर हेगड़े ने कहा कि वो न्यायिक आदेश से हिरासत में हैं, ऐसे में ये अवैध हिरासत का मामला ही नहीं है. इस पर पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.