ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1249168

ZEE NEWS के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. छत्तीसगढ़ की पुलिस पांच जुलाई सुबह 5 बजे के करीब रोहित रंजन के घर पर पहुंची थी. 

पुलिस के 10-15 सदस्य बिना वर्दी के रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे.

पटना: सुप्रीम कोर्ट ने Zee News के एंकर रोहित रंजन (Rohit Ranjan) पर कई एफआईआर में जबरदस्ती कार्रवाई से बचाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल, गाजियाबाद निवासी रोहित रंजन के घर में पांच जुलाई को छत्तीसगढ़ पुलिस  जबरन पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की थी.

सुप्रीम कोर्ट से रोहित को राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई, उसपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. छत्तीसगढ़ की पुलिस पांच जुलाई सुबह 5 बजे के करीब रोहित रंजन के घर पर पहुंची थी. रोहित जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को रोकता रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुंडागर्दी की. 

बिना वर्दी के घुसे थे पुलिसकर्मी
आरोप है कि पुलिस ने गार्ड का फोन छीना और गाली-गलौज की. छत्तीसगढ़ पुलिस के 10-15 सदस्य बिना वर्दी के रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. बाद में यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था लेकिन जल्द ही उन्हें जमानत मिल गई थी.

छत्तीसगढ़ पुलिस को झटका
दरअसल, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की पुलिस नियमों को ताक पर रखकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी. छत्तीसगढ़ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को बिना सूचना दिए एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी.

Trending news