पटना हाईकोर्ट ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले को निचली अदालत के पास फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया है.
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Tej Pratap Yadav Divorce Case: लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं. घरेलू हिंसा के मामले में उन्हें एक बार फिर से अदालती कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय की ओर से दायर घरेलू हिंसा के मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया है. इससे पहले फैमिली कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया था.
हाईकोर्ट ने बुधवार (10 मई) को ऐश्वर्या की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत को फिर से सुनवाई के लिए आदेश दिया है. इसके साथ ही निचली अदालत को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है. उच्च न्यायालय ने इसलिए फैसले को रद्द कर दिया क्योंकि केस घरेलू हिंसा का था जबकि फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला सुना दिया था.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट पहुंचे थे. पटना की निचली अदालत यानी फैमिली कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो ऐश्वर्या ने तेजप्रताप यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था. जिस पर फैमिली कोर्ट ने 21 दिसंबर 2019 को घरेलू हिंसा की जगह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत ऐश्वर्या के पति तेज प्रताप यादव को प्रतिमाह 22 हजार रुपये के साथ ही मुकदमा खर्च के लिए 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था.
HC ने निचली अदालत का फैसला पलटा
इसपर ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी. उनका कहना था कि उन्होंने इस तरह की मांग ही नहीं की थी. बुधवार को हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई की और निचली अदालत के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को घरेलू हिंसा मामले में पुनः सुनवाई का आदेश दिया है. अब निचली अदालत फिर से घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई करेगी.
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6 महीने भी नहीं चली शादी
बता दें कि तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी 12 मई 2018 को हुई थी. शादी के 6 महीने के अंदर ही तेजप्रताप ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था. इसके बाद ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का मामला भी तेजप्रताप और उनके अन्य परिजनों.पर दर्ज कराया था.