सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाना के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है कि वह विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहें और उन्हें जेल में ही रखें.
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धनबाद: जिले के बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने धनबाद पुलिस और झारखंड सरकार के खिलाफ मानवाधिकार हनन का मुकदमा दर्ज कराया है. मामला धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में दायर किया गया है.
'JMM सरकार विधायक को कर रही परेशान'
मुकदमे के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस एन मुखर्जी और राधेश्याम गोस्वामी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद से ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह (ढुल्लु महतो) भाजपा के विधायक हैं और हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं. अधिवक्ता ने दावा किया कि सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें पुराने मामलों में फंसाकर जेल में रखने का काम कर रही है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत दिए गए अधिकार का उल्लंघन है.
विधायक को जबरन फसाने का आरोप
सावित्री देवी ने आरोप लगाया है कि एसएसपी ने सभी थाना के थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है कि वह विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ मुकदमा करते रहें और उन्हें जेल में ही रखें जिसके बाद से ही जिले के तमाम थाना प्रभारी विधायक ढुल्लू महतो के पीछे पड़ गए और उन्हें विभिन्न मामलों में फंसा रहे हैं ताकि वह जेल से बाहर ना आ पाएं, जो उनकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है.
केंद्रीय एजेंसियों से जांच की मांग
सावित्री ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरणेश कुमार के मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर पुलिस लगातार उन्हें जेल मे रखने के लिए उन्हें रिमांड करवा रही है. सावित्री देवी ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी व सीबीआई से कराने की प्रार्थना की है. वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने ह्यूमन राइट केस पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 फरवरी तय की है.