Voter Card: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और पुराने मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है.
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रांचीः Voter Card: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और पुराने मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन करने के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. के. रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ये जानकारी दी है. राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने राज्य में होने वाले मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर मीडिया से मुख़ातिब हुए. उन्होंने राज्य के नागरिकों से अनुरोध किया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नए पात्र मतदाता स्वयं को पंजीकृत करवाने या जिन मतदाताओं के पास पुराने लेमिनेटेड कार्ड है. उसे अद्यतन कराने हेतु अपने बीएलओ के माध्यम से अथवा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आवेदन समर्पित कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में 25 जून से 24 जुलाई तक मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्री-रिविज़न एक्टिविटीज किया जा रहा है. इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगी. इसके साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा भी इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा. जिसके उपरान्त 9 अगस्त तक मतदान इसमें सुधार हेतु दावा और आपत्ति समर्पित कर सकेंगे. जिसके उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाने अथवा मतदाता पहचान पत्र को अद्यतन करने हेतु विभिन्न कैंपेन भी चलाए जाएंगे.
इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी मौजूद थे.
इनपुट- तनय खंडेलवाल