Delhi HC ने पूछा ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का है डर; जानें दोनों पक्ष ने क्या-क्या दी दलील
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Delhi HC ने पूछा ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का है डर; जानें दोनों पक्ष ने क्या-क्या दी दलील

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल कानून से भाग नहीं रहे है, वो पूछताछ के लिए ED के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है.

Delhi HC ने पूछा ED के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे, केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का है डर; जानें दोनों पक्ष ने क्या-क्या दी दलील

Delhi High Court on Arvind Kejriwal Plea: आबकारी मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई राहत का आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने केजरीवाल से सवाल किया कि आखिर वो जांच एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे.

पेश होने के लिए तैयार, पर गिरफ्तारी से संरक्षण जरूरी- केजरीवाल

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल कानून से भाग नहीं रहे है. वो पूछताछ के लिए ED के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है। अगर कोर्ट उनको गिरफ्तारी से संरक्षण  देता है और ये साफ कर देता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो पेश होने के लिए तैयार है.

कोर्ट ने पेश न होने पर सवाल उठाया

सिंघवी ने ये भी दलील दी कि ED ये साफ नहीं कर रही है कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है. उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह / संदिग्ध के तौर पर. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल समन पर पेश होते है तो ही उन्हें पता चल सकता है कि ED इस मामले में उनकी भूमिका को किस रूप में देख रही है. केजरीवाल भी देश के नागरिक ही है। एक जाँच एजेंसी उनके नाम से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है. एजेंसी के सामने पेश होने में क्या दिक्कत है.

संजय सिंह और सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला दिया

सिंघवी ने दलील दी कि पर गिरफ्तारी से संरक्षण मिलना ज़रूरी है. केजरीवाल ED के सामने पेश होकर सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है. पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि आपको ED के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है. हमने भी इस तरह के केस देखें है. जांच एंजेसी अमूनन पहले या दूसरे समन पर गिरफ्तार नहीं करती है. ED ऐसी गिरफ्तारी तभी करती है , जब उसके पास ऐसा करने का पुख्ता आधार हो. वो बकायदा लिखित में कारण दर्ज करके गिरफ्तारी जैसा कदम उठाते है.

सिंघवी ने दलील दी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी भी इस तरह से हुई है. संजय सिंह को घर से गिरफ्तार किया। सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया.

ED की दलील

ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया. राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई लायक ही नहीं है. हमें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए. हम इस पहलू पर जवाब दाखिल करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने ED को दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा. ED की तरफ से जो जवाब आएगा, उस पर अरविंद केजरीवाल एक हफ्ते में आगे जवाब दाखिल करेंगे. कोर्ट 22 अप्रैल को आगे इस मामले पर सुनवाई करेगा.

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