CAA Rules in India: 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा. इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. वगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है.
Trending Photos
Delhi News: देश में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने के मकसद से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानि की CAA को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है. इसका मतलब साफ है कि अब वर्षो से भारत में रह रहे ऐसे लोगों के लिए भारत की नागरिकता के लिए रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत में रह रहे हिंदू शरणार्थियों में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.
कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर- 11 में भी देखने को मिली. रोहिणी सेक्टर- 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल साफतौर पर देखने को मिला. यहां पर रह रहे लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नाचते गाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस फैसले का जश्न मनाया. साथ ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी साफ तौर पर दिखाई दी. क्या महिलाए, क्या युवा सभी ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की, और इस फैसले से सभी ने मोदी सरकार का धन्यवाद प्रकट किया.
ये भी पढ़ेंः Delhi News: CAA लागू होने के बाद पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ाई सुरक्षा, निकाला फ्लैग मार्च
गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी साल 2013 से ही यहां पर विस्थापित हुए थे और तब से ही यह लोग यहां पर रह रहे हैं. इस कानून के लागू होने से इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है. आपको बता दें कि सीएए को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी. सीएए नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता दिया जाएगा. इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. वगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है.
इसी के साथ गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. वगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है. CAA नियम नोटिफाई होने के बाद CAA के तहत नागरिकता के लिए भारत सरकार का indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल को लाइव कर दिया गया है. भारत की नागरिकता पाने के लिए इसी पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थी अब आवेदन कर सकते हैं.
(इनपुटः दीपक)