Chinese Manjha: चाइनीज मांझा पूरे देश के लिए सिरदर्द बन गया है, इसकी वजह से लगातार लोगों की जान जा रही है वहीं कई लोग घायल भी हो रहे हैं, आखिर चाइनीज मांझे में ऐसा क्या होता है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है.
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Chinese Manjha: देश भर के लिए चाइनीज मांझा सिरदर्द बना हुआ है. देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में चीनी मांझे ने कई लोगों का गला रेत दिया. या तो उनकी जान चली गई या फिर इसकी चपेट में आने की वजह से लोग अस्पताल पहुंच गए. इस मांझे ने पक्षियों को भी अपना शिकार बनाया है, मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के वाराणसी में सिपाही सहित नौ लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें सिपाही की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, कई राज्यों में चीनी मांझा बैन भी है, आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं.
सामने आए कई मामले
मकर संक्रांति पर देश भर में पतंगबाजी हुई, लोग इस त्योहार का जश्न मना रहे थे, पतंग उड़ाने में प्रयोग होने वाले चीनी मांझे ने लोगों को अपना शिकार भी बनाया. बता दें कि यूपी के वाराणसी में मांझे ने 9 लोगों को चपेट में लिया, जिसमें एक सिपाही भी है. इसके अलावा लखनऊ में एक युवक का गला कट गया, जिसकी वजह से उसे 15 टांके लगे हैं. वही गुजरात में चीनी मांझे की चपेट में आने से 4 साल की बच्ची सहित 4 लोगों की जान चली गई. इसके अलावा राजस्थान में भी मांझे की चपेट में आने से लोग घायल हुए हैं. वहीं नासिक में चीनी मांझे की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है.
क्या है चाइनीज मांझा
चाइनीज मांझा दूसरे मांझों की तरह धागे से नहीं तैयार किया जाता है, इसके लोग प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं. इसे नायलॅान और मैटेलिक पाउडर से बनाया जाता है, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है. इसके बाद इस मांझे में कांच या फिर लोहे के चूर से धार भी लगाई जाती है. जिसकी वजह से ये मांझा काफी ज्यादा घातक हो जाता है. ये मांझा प्लास्टिक की तरह लगता है और स्ट्रेचेबल होता है, जब इसे लोग खींचते है तो ये टूटता नहीं है बल्कि बड़ा हो जाता है, ऐसे में जब इस मांझे से पतंग उड़ाई जाती है इसमें कंपन भी पैदा हो जाता है.
इन राज्यों में है बैन
भारत सरकार ने चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध लगाया है. इसे खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसे बेचने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है.