बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; कांस्टेबल भर्ती प्रकिया पर लगी रोक हटी, इन्हें मिलेगी छूट
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2544176

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; कांस्टेबल भर्ती प्रकिया पर लगी रोक हटी, इन्हें मिलेगी छूट

Chhattisgarh News: तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 5967 पदों पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है. है,जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला आया है. 

बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; कांस्टेबल भर्ती प्रकिया पर लगी रोक हटी, इन्हें मिलेगी छूट

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 5967 पदों पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है.  मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई, कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए निर्देश दिया है,जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई जिसके बाद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है, इसके अलावा जानिए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है. 

कोर्ट ने कहा 
 5967 पदों पर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हट गई है, मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई , कोर्ट ने प्रक्रिया जारी रखने के लिए निर्देश दिया है, जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई हुई है, इसमें पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटाया गया है,शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट यथावत रहेगी, नक्सल प्रभावित सुरक्षा कर जवानों के बच्चों को भी छूट मिलेगी ,सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को छूट को गलत माना गया है. कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के परिजनों की छूट को 14 और 16 का उल्लंघन माना है. बता दें अब फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी भर्ती की प्रक्रिया.

हुआ था संशोधन 
भर्ती प्रकिया को लेकर जानकारी मिली है कि डीजीपी ने संशोधन करते हुए पुलिस विभाग के सभी कर्मियों के बच्चों को विशेष छूट देने का प्रावधान किया था. जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा था. बता दें कि पहले केवल शहीद पुलिसकर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों तक ही सीमित थी, ऐसे में पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट मिलने के बाद कई बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

कोर्ट का निर्णय आने के बाद पुलिस विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. साथ ही साथ आश्वासन दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम विभाग की तरफ से उठाए जाएंगे

Trending news