Alirajpur News: हर साल लगने वाला भगोरिया मेला अलीराजपुर में 18 मार्च से लगने जा रहा है. इस दौरान सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर कलेक्टर ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं.
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Alirajpur News: अलीराजपुर। देश में फेमस मध्य प्रदेश के भगोरिया हाट यानी भगोरिया मेला 18 मार्च से अलीराजपुर में लगने जा रहा है. स्थानीय लोगों ने तो इसक तैयारी कर ली है. वहीं प्रशासन भी मेले में सुविधा और सुरक्षा को लेकर जुटा हुआ है. आयोजन के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसलिए कलेक्टर ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. जिले में धारा 144 के तहत गाइडलाइन भी जारी की गई है.
धारा 144 के तहत आदेश
भगोरिया हाट को लेकर कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने पूरे जिले में धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है. आदेश के अनुसार भगोरिया हाट बाजार में फालिया, बंदूक, तीर कमान (धारदार हथियार) लेकर मेले में घूमने पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा. ये आदेश 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जिले में अलग-अलग स्थान पर भगोरिया हाट में लागू होगा.
18 मार्च से है मेला
18 मार्च से जिले में भगोरिया हाट की शुरुआत होगी. भगोरिया हाट में ग्रामीण बड़ी मात्रा में एकत्रित होकर खरीदारी नृत्य एवं मेले में शामिल होते है. ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना हो सकती है.
होगी पूरी निगरानी
भगोरिया लोक उत्सव के स्थानों पर ड्रोन, हाइराइज कैमरों और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी. किसी भी तरीके के हुड़दंग पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी पुलिस पूरी तरह से नजर बनाए रखेगी. यहां किसी भी तरह की गलत काम या आपत्तिजनक वीडियो अथवा फोटो कंटेंट अपलोड होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. भगोरिया मेला क्षेत्र में दो पहिया, चार पहिया व पैदल पार्टी अलग-अलग ड्यूटी करेंगी.
सोमवार के SP ने ली थी बैठक
सोमवार को SP ने आयोजन को लेकर बैठक ली थी. इसमें उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. जो व्यक्ति आयोजन को खराब करना और समरसता को बिगाड़ने काम करे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए. झुंड बनाकर हुड़दंग करने वाले तथा महिलाओं, बच्चियों से छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो. आयोजन स्थल पर यातायात व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, एंबुलेंस, दमकल समन्वय बनाकर काम करेंगी.