1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है Telecom का नया नियम, कंपनियों पर सीधा असर
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1 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहा है Telecom का नया नियम, कंपनियों पर सीधा असर

Tech News: भारत में टेलिकॉम क्षेत्र के लिए सरकार एक नया नियम ला रही है. जो 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा. इस नए नियम को राइट ऑफ वे (RoW) रूल का नाम दिया गया है.

new telecom right of way (row) rule will be followed from january 1 2025

New Rule From 1 January 2025: देश में मोबाइल नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार नए नियम बनाती या बदलती रहती है. इस बार टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने कुछ नए नियम शामिल किए हैं और सरकार ने देश के सभी राज्यों को इस नए नियम को फॉलो करने के आदेश भी दे दिए हैं. इस नए नियम को राइट ऑफ वे यानी Right Of Way (ROW) का नाम दिया गया है. भारत सरकार ने सभी राज्यों को इस पर जल्द चर्चा कर अडॉप्ट करने को कहा है. 

नए नियमों का मकसद Optical fibre lines और टेलीकॉम टावरों की स्थापना को बढ़ावा देना होगा है. इस नए रूल से टेलीकॉम ऑपरेटरों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडरों को भी काफी मदद मिलेगी. 

5G पर रहेगा जोर 
ROW के नए रूल के तहत इस में 5G पर टोटल फोकस रहेगा. फास्ट नेटवर्क के लिए नया नियम काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि 5G के लिए देशभर में नए टावर इंस्टॉल करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 तक भारत में 5G के लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था. 

कंपनियों ने किया था आग्रह
 टेलिकॉम विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के सचिवों को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य 30 नवंबर तक सुनिश्चित करें. फिर 1 जनवरी से RoW पोर्टल के नए नियमों को लागू किया जाएगा. यह नया RoW नियम परमिशन हासिल करने और डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करने के प्रोसिजर को आसान बनाएगा. टेलीकॉम प्रोवाइडरों ने सरकार से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए देश भर में एक समान RoW नीति लागू करने का आग्रह किया था.

क्या है Right Of Way (ROW) Rule 
इस नियम का आसान भाषा में मतलब होता है कि ROW नियम पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टॉवर या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के स्टैंडर्ड सेट करता है. इस नियम की मदद से ही सरकार टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करने पर फोकस कर पाती हैं. इसके तहत पब्लिक सेफ्टी को काफी इंपोर्टेंस दी जाती है. बता दें कि इस नए नियम से टेलिकॉम कंपनी जैसे Jio, Airtel, BSNL, जैसी और कंपनियों पर सीधा फर्क पड़ेगा

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