mp news-जबलपुर हाईकोर्ट से एक्टर नितीश भारद्वाज को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी दोनों बेटियों के पासपोर्ट एक सप्ताह के अंदर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं.
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madhya pradesh news-जबलपर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की आईएएस स्मिता भारद्वाज की दोनों बेटियों के पासपोर्ट एक हफ्ते के अंदर बनाए जाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के इस निर्देश से एक्टर नितीश भारद्वाज को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, नितीश भारद्वाज की दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है. ऐस में उन्होंने भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन देते हुए पासपोर्ट को पुन रिन्यू करने कहा था.
लेकिन पिता नितीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण नवीनीकरण नहीं हो पाया था.
नितीश ने जताई थी आपत्ति
अभिनेता नितीश भारद्वाज और आईएएस स्मिता गेट के बीच साल 2019 में तलाक हो चुका है. उनकी दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है. उन्होंने पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन पासपोर्ट अधिकारी ने नितीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था. पासपोर्ट अधिकारी का कहना था कि पिता की आपत्तियों के कारण फिलहाल पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है.
आपत्ति को दी चुनौती
पिता नितीश भारद्वाज की आपत्ति के चलते मां आईएएस स्मिता भारद्वाज ने बेटियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में बताया कि उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण होना जरूर है. उन्हें बुक लॉन्च के लिए इंग्लैंड जाना है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है, लेकिन 16 जनवरी को पासपोर्ट की तारीख खत्म हो रही है, जिसके लिए नवीनीकरण करवाना था. पासपोर्ट अधिकारी ने पिता की आपत्ति के कारण रिन्यू नहीं किया है.
हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
नितीश भारद्वाज की आपत्ति पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में नीतीश भारद्वाज ने बेटियों के दस्तावेजों पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए। बताया कि ये दस्तावेज सही नहीं है, इसलिए पासपोर्ट के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए. इस पर जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को गलत बताया जा रहा है तो उस पर संबंधित कोर्ट में आपत्ति दायर की जा सकती है, जो कि मुंबई कोर्ट में चल रहा है. लेकिन, पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं होती है.
'विदेश यात्रा मौलिक अधिकार'
हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर दोनों बहनों का पासपोर्ट रिन्यू करने के निर्देश दिए. हाई कोर्ट ने कहा- विदेश यात्रा का अधिकार एक मौलिक है, और पासपोर्ट अधिनियम के तहत पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दोनों माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों को स्वीकार किया और प्रस्तुत दस्तावेज की जांच से इनकार कर दिया.
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