Chhattisgarh Panchayat Election 2025 Date: छत्तीसगढ़ में आज से आचार संहिता लागू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव की तारीखों की जानकारी दी.
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CG Panchayat Election 2025: छत्तीसगढ़ में सोमवार (20 जनवरी) से आचार संहिता लागू हो गई है. रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. 1 लाख 2 सौ 58 पदों पर चुनाव होगा. नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी एक चरण में चुनाव होगा.
मुख्य तारीखें शहरी क्षेत्र
- 22 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी
- 28 जनवरी तक नामांकन पत्र जमा होगा.
- 31 जनवरी नामांकन फॉर्म वापस लेने की आखिरी तारीख
- 11 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतदान होगा.
- 15 फरवरी को शहरी क्षेत्र में मतगणना होगी.
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य तारीखें
- 17, 20 और 23 फरवरी को तीन चरणों में पंचायत चुनाव होगा.
- 27 जनवरी से नॉमिनेशन शुरू होगा.
- 3 फरवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी.
- 4 फरवरी तक नामांकन वापसी होग सकेगी.
- 18, 21 और 24 फ़रवरी को ग्रामीण क्षेत्रों में काउंटिंग होगी.
- 25 फरवरी तक पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी.
10 नगर निगम में चुनाव होंगे
1. अंबिकापुर
2. कोरबा
3. चिरमिरी
4. जगदलपुर
5. दुर्ग
6. धमतरी
7. बिलासपुर
8. राजनांदगांव
9. रायगढ़
10. रायपुर
इन निगम में अभी चुनाव नहीं
रिसाली, भिलाई, बीरगांव, भिलाई-चरोदा
10 नगर निगम में होगी वोटिंग
शहरी क्षेत्रों में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में चुनाव होगा. शहरी क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव होगा. पार्षदों और ग्रामीण इकाइयों के लिए खर्च की सीमा नहीं है. नगर पालिकाओ में 44 लाख 74 हजार 269 मतदाता मतदान करेंगे. जिला पंचायत सदस्यों के 433 पद पर चुनाव होना है. जनपद पंचायत में 2973 पदों पर चुनाव होगा. जिला और जनपद के लिए 1 करोड़ 58 लाख 12 हजार 580 मतदाता वोट करेंगे.
2161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र
पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 31 हजार 41 मतदान केंद्र और नगरीय निकाय के लिए 5970 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. पंचायत चुनाव के लिए 7128 संवेदनशील मतदान केंद्र. 2161 अति संवेदनशील मतदान केंद्र रहेंगे. 18 प्रकार के पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे. मतदाताओं के लिए NOTA का भी प्रावधान रखा गया है. नगरीय निकाय चुनाव राजनीति दलों के आधार पर होगा. पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे.