Rajasthan : राजस्थान की राजधानी जयपुर में बढ़ रहे क्राइम रेट के चलते पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 11 मकान मालिकों पर कार्रवाई की है. ये वो लोग हैं. जिन्होने बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखे थे.
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Jaipur News : जयपुर कमिश्नरेट के वेस्ट जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए. बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर एक्शन लिया है. पुलिस ने BNS की धारा 123 बी के तहत ये कार्रवाी की है.
आपको बता दें कि BNS की धारा 123 बी के तहत 1 साल तक की सजा हो सकती है. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 11 मकान मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया है. साथ ही 4 मकान मालिकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है.
जयपुर पुलिस ने मुरलीपुरा, करधनी, विश्वकर्मा, सदर, बिंदायका और झोटवाड़ा थाना इलाके एक्शन लिया. जिसमें रविंद्र, योगेश, प्रीति, शोभा रानी, सविता, ताराचंद, मोहम्मद सदीक ,राजकुमार, अंशु, मोहन सिंह और मोहम्मद आरिफ के खिलाफ कार्रवाई हुई है.
इन सभी ने अपने मकान पर ऐसे लोगों को किराएदार रखा था. जिनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं जयपुर पुलिस ने पहली बार बड़े स्तर पर मकान मालिकों के खिलाफ ये कार्रवाई की है. जो डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया के निर्देशन में हुई.
क्या है कानून
बिना पुलिस वैरिफिकेशन के किराएदार को रखने पर मकान मालिक की गिरफ्तारी भी हो सकती है. भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत. किराएदारों का पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी है. अगर कोई मकान मालिक ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. जिसमें साधारण कारावास, जुर्माना. दोनों या फिर वैधानिक कार्रवाई शामिल है. अगर किराएदार किसी क्राइम में शामिल पाया जाता है तो मकान मालिक भी पुलिस की नजर में आ सकता है.
तो अगर आपने भी किराएदार रखें हैं तो पुलिस वैरिफिकेशन जरूर कराये, आपकी समझदारी से कई क्राइम रूक सकते हैं.
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