Jaipur: अवैध संबंधों को लेकर हत्या, जयपुर सेशन कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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Jaipur: अवैध संबंधों को लेकर हत्या, जयपुर सेशन कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Jaipur: जयपुर सेशन कोर्ट ने अवैध संबंधों पर बड़ा फरमान सुनाया है. आपको बता दें कि सेशन कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ दोनों पर 21 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. 

 

फाइल फोटो,

Jaipur: राजस्थान जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर प्रथम ने अवैध संबंधों को लेकर साथी के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या करने वाले अभियुक्त रामवतार सिंह जादौन और धर्मेन्द्र सिंह जादौन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि मृतक के ससुर अनेक सिंह ने करधनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका दामाद रामभरोसी अपने छोटे भाई रामवतार सिंह व धर्मेन्द्र सिंह के साथ पत्थर घिसाई का काम करता था. इसी दौरान 11 अप्रैल 2014 को शाम छह बजे धर्मेन्द्र ने अपने गांव फोन किया सूचना दी कि रामभरोसी खत्म हो गया है.

 धर्मेन्द्र के परिजनों ने रामभरोसी के पिता को इसकी सूचना दी. वहीं, रामवतार व धर्मेन्द्र लाश को लेकर एमपी के गांव सबलगढ चले गए. जब मृतक के परिजनों ने रामभरोसी की लाश को देखी तो वह नीली पड चुकी थी और गले पर भी निशान थे. 

इस पर परिजनों ने हत्या का संदेह होने पर स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. जिस पर एसएचओ सबलगढ ने उन्हें जयपुर में मामला दर्ज कराने की बात कही. पूछताछ में पता चला कि रामवतार के अपनी भाभी के साथ संबंध थे. ऐसे में उसने अपने साथ धर्मेन्द्र के साथ मिलकर रामभरोसी को जहरीला जूस पिलाया और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

Reporter- Mahesh Pareek

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