Krishna Janmabhoomi Idgah Case: हाईकोर्ट में सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर मामले में आया फैसला. शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों द्वारा आज कोर्ट में रखा अपना पक्ष. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है.
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प्रयागराज: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर बड़ी खबर है. दरअसल, मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर हाईकोर्ट में इस मामले की हुई सुनवाई. शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की ओर से पक्ष आज कोर्ट में रखा गया. ज्ञात हो कि जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है.
तीन लोग हिरासत में
ईदगाह की सीढ़ियों पर बने कूप के पूजन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. कूप पूजन करने जा रहे तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है.
1 अप्रैल यानी दोपहर दो बजे से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी. शाही ईदगाह परिसर की सम्पूर्ण भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंपने मांग की जा रही है. ईदगाह परिसर का एएसआई सर्वे व अमीन सर्वे की भी मांग रखी गई है. ईदगाह कमेटी पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हाईकोर्ट में हवाला दे रही. पूजा स्थल अधिनियम के तहत सिविल वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाया जा रहा है.
पिछली सुनवाई के में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने बहस की. सिविल वादों पर मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा और मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के अलावा अधिवक्ता हरे राम त्रिपाठी व प्रदीप शर्मा और महेंद्र प्रताप सिंह, न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल अदालत में उपस्थित थे.
बासोदा पूजा
वाद संख्या चार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष है शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष पांडेय जिन्होंने दाखिल अर्जी पर पक्ष पेशकर कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में जो श्रीकृष्ण कूप स्थित है उसमें बासोदा पूजा वर्षों से होती आ रही है. अप्रैल को मां शीतला सप्तमी और दो अप्रैल को मां शीतला अष्टमी का पूजन होना है. मुस्लिम पक्ष द्वारा उन्हें पूजन से रोका जा रहा है. पेन ड्राइव भी उन्होंने पेश की. मस्जिद पक्ष ने कहा कि था कि उन्हें पेन ड्राइव की प्रति नहीं मिली जिससे अर्जी का जवाब दाखिल करने में वो असमर्थ हैं. इसके बाद वादी को पेन ड्राइव की कॉपी मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता नसईरूज्जमा को देने के साथ ही उन्हें अपना जवाब अगली सुनवाई यानी एक अप्रैल तक कोर्ट ने दाखिल करने का वक्त दिया था.
आज यानी के 1 अप्रैल 2024 को ज्ञानवापी परिसर को लेकर मस्जिद कमिटी की याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की पूजा पर रोक नहीं लगेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 31 जनवरी के आदेश से नमाज प्रभावित नहीं हुई है. मंदिर पक्ष के वकील अगली तारीख पर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले में सुनवाई कर रही है. मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों की एक साथ हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है.