National Education Policy 2023: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए बताया कि अब इस उम्र में होंगे कक्षा 1 में बच्चों के एडमिशन. जानें क्या है एडमिशन की न्यूनतम उम्र सीमा?....
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New Education Policy: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं. सरकार के द्वारा कक्षा 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. सभी राज्यों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा. जारी आदेश में कक्षा 1 में दाखिले के लिए एनईपी के अनुसार न्यूनतम उम्र सीमा अपनाने को कहा गया है. केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए उम्र सीमा 6 साल तय की गई है. सरकार का कहना है कि सभी राज्यों के स्कूल ये देखें कि क्लास वन में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल से कम न हो. ये एज लिमिट एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित है जिस पर पिछले साल भी चर्चा हुई थी.
6 साल से कम न हो उम्र
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से 15 फरवरी को जारी एक पत्र में कहा गया है कि एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जल्द ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है. ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब ग्रेड वन में एडमिशन के लिए बच्चे की एज लिमिट 6 प्लस कर दी गई होगी.
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इन प्रदेशों को है छूट
साल 2022 में सेंटर ने लोकसभा में बताया था कि 14 राज्य और यूटी हैं जिनमें अगर बच्चे की उम्र 6 साल न भी हो तो भी उन्हें क्लास वन में एडमिशन मिल सकता है. इनके नाम है - असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल.
पहले भी जारी हो चुका है आदेश
साल 2023 में भी एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से इस संबंध में एक पत्र तैयार किया गया था और राज्यों को भेजा गया था. फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने निर्देशों को रिपीट किया है. इसी तरह का नोटिस पहले भी जारी हो चुका है और अब फिर जारी किया गया है.