सपा सरकार में यतीमखाना प्रकरण में मकान तोड़े जाने का मामला सामने आया था. शिकायतकर्ता ने आजम खान समेत 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रामपुर शहर कोतवाली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था.
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रामपुर: सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ दर्ज दो मुकदमों में आरोप तय कर दिए हैं. अब आजम खान के खिलाफ मुकदमा चलेगा. दोनों मुकदमे यतीमखाना प्रकरण के थे, जिसमें भैंस और बकरी जैसे आरोप भी लगे थे. बता दें कि आजम खान के अधिवक्ता की तरफ से यतीमखाना प्रकरण मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने बीते सोमवार को खारिज कर दिया था.
क्या है मामला?
सपा सरकार में यतीमखाना प्रकरण में मकान तोड़े जाने का मामला सामने आया था. शिकायतकर्ता ने आजम खान समेत 8 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रामपुर शहर कोतवाली थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायतकर्ता के मुताबिक, यतीमखाना की जमीन पर वर्षों से रहने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था. इसके साथ ही लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. इसके साथ ही 3 भैंस,1 गाय और 4 बकरियां चोरी कर ली थीं.
26 को होगी अगली सुनवाई
एडीजीसी क्राइम कमल गुप्ता ने बताया कि आज यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में आरोप तय हुए हैं. मामले के चार आरोपियों आजम खान, पूर्व सीओ आले हसन खान, वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार पर आरोप तय हुए हैं. चारों पर सेक्शन 442, 389, 395, 448, 447, 504, 506 और 412 ने आरोप तय हुआ है. इन पर घर में घुसकर मारपीट करना, चोरी, लूटपाट आदि मामलो में आरोप तय किया गया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 मार्च की तारीख तय की है.
इस मामले में मिली जमानत
इससे पहले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान को जमानत दे दी है. पूरा मामला समाजवादी पार्टी की सरकार में जल निगम भर्ती घोटाले का है. उस समय वह जल निगम के चेयरमैन थे. जिसमें उनको आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि उनके चेयरमैन रहते ही 122 सहायक अभियंता, 853 अवर अभियंता समेत कुल 1300 पद थे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई. योगी सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी. साथ ही 122 अभियंताओं को सेवा से बर्खास्त भी किया था. हालांकि दूसरे मामलों में वह जेल में ही रहेंगे. वह करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं.
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