New Criminal Laws: नए आपराधिक कानून के तहत देश में कहां दर्ज हुआ पहला मामला, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया
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New Criminal Laws: नए आपराधिक कानून के तहत देश में कहां दर्ज हुआ पहला मामला, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया

New Criminal Laws News: नए आपराधिक कानून देशभर में 1 जुलाई से लागू हो गए. लेकिन इन कानून के तहत देश में पहला मुकदमा कहां दर्ज हुआ, इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है. 

New Criminal Laws: नए आपराधिक कानून के तहत देश में कहां दर्ज हुआ पहला मामला, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया

New Criminal Laws Update: पुलिस ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की. रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ प्राथमिकी ठेले पर पानी और तम्बाकू उत्पाद बेचने के दौरान सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने के आरोप में दर्ज की गई है. 

देश में सोमवार यानी 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव आना तय है. इस बीच इन कानूनों के फायदे- नुकसान भी सामने आने लगे हैं. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज हुआ पहला मामला नहीं है, जिसे नए कानूनों के तहत लिखा गया हो. उन्होंने बताया कि नए कानूनों के तहत पहला देश में कहां दर्ज किया गया.

देश में कहां दर्ज नए कानूनों को तहत पहला मामला

गृह मंत्री ने बताया कि नए कानूनों के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आधी रात से कुछ देर बाद दर्ज किया गया था. यह मामला मोटरसाइकिल चोरी का था. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें मामले के साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया है. उन्होंने मीडिया से कहा कि समीक्षा के प्रावधानों का उपयोग करके पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है. 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पटना का निवासी 23 वर्षीय पंकज कुमार रात करीब सवा 12 बजे नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक पैदल यात्री पुल के नीचे एक ठेले पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेचते हुए पाया गया. गश्त कर रहे एक अधिकारी ने कुमार से अपने ठेले को रास्ते से हटाने को कहा क्योंकि इससे लोगों की आवाजाही बाधित हो रही थी. 

दिल्ली के मामले में केस वापस लेगी पुलिस

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ रिपोर्ट बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज की गई है. इस धारा में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ‘किसी भी कार्य को करने या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के तहत किसी भी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करता है जिससे किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी व्यक्ति को खतरा होता है, अवरोध पैदा होता है या चोट लगती है, तो उसे 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा.’ 

प्राथमिकी में कहा गया है कि अधिकारी ने पास से गुजर रहे चार-पांच लोगों से गवाह बनने को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. कुमार ने जब अधिकारी की बात नहीं मानी तो रविवार देर रात डेढ बजे मामला दर्ज किया गया. प्राथमिकी में कहा गया है कि अधिकारी ने जब्त साम्रगी को दर्ज करने के लिए ई-प्रमाण ऐप का इस्तेमाल किया.

कार्रवाई पर कोर्ट को देगी सूचना

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि वे उस रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, जो मध्य दिल्ली के कमला मार्केट इलाके में ठेले पर पानी और तंबाकू उत्पाद बेचने के दौरान कथित तौर पर सार्वजनिक मार्ग को बाधित कर रहा था. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी रद्द करने की सूचना अदालत को देनी होगी. 

पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत प्राथमिकियां दर्ज करना शुरू कर दिया है. अरोड़ा ने ‘किंग्सवे कैंप’ में दिल्ली पुलिस के ‘कमिश्नरेट दिवस’ समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा कि पुलिस बल का सौभाग्य है कि आज के दिन नए कानून लागू हुए. अरोड़ा ने कहा, ‘हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हमारा ‘कमिश्नरेट दिवस’ है और इसी दिन ये कानून लागू हो रहे हैं.’ अरोड़ा ने बताया कि नए कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी रविवार देर रात दर्ज की गई. 

ब्रिटिश कानून हो गए इतिहास की बात

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं. इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है.

(एजेंसी भाषा)

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