Kaushambi News: शिवराम अपने पालतू मुर्गे के लिए रो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने मुर्गे को परिवार का हिस्सा मानते थे, उसे अच्छे से खाना खिलाते थे और यहां तक कि उसे अपने साथ सोने भी देते थे. इस घटना से शिवराम सदमे में हैं और उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया है. (Photo: AI)
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Cock Murder Case: उत्तर प्रदेश कौशांबी से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने पालतू मुर्गे की हत्या को लेकर इतना आहत हुआ कि वह थाने पहुंच गया. युवक ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है. पुलिस तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच में जुट गई है. असल में यह पूरी घटना जिले के पिपरी थाना क्षेत्र में हुई है और यह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है.
गोबर पर उछल रहा था मुर्गा..
जानकारी के मुताबिक इस मुर्गे का नाम रामू था, जिसे शिवराम ने बड़े प्यार से पाला था. घटना जवई गांव की है, जहां शिवराम का मुर्गा पड़ोसी घनश्याम के रखे गोबर पर उछल रहा था. इसी बात पर गुस्साए घनश्याम ने ईंट से हमला कर दिया, जिससे रामू की मौत हो गई. शिवराम को जब इस घटना की जानकारी हुई, तो वह तुरंत आरोपी के घर पहुंचा. विवाद बढ़ने पर घनश्याम ने शिवराम के साथ मारपीट भी की, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह शांत कराया.
मुर्गे को परिवार का हिस्सा मानते थे..
शिवराम अपने पालतू मुर्गे के लिए रो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे अपने मुर्गे को परिवार का हिस्सा मानते थे, उसे अच्छे से खाना खिलाते थे और यहां तक कि उसे अपने साथ सोने भी देते थे. इस घटना से शिवराम सदमे में हैं और उन्होंने खाना-पीना तक छोड़ दिया है. अब वह किसी भी कीमत पर आरोपी को सजा दिलवाना चाहते हैं.
पांच साल तक की सजा का प्रावधान?
इस मामले पर स्थानीय अधिवक्ता राजेन्द्र पांडेय ने बताया कि भारतीय कानून की धारा 325 के तहत किसी पालतू जीव की हत्या या उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ कानूनी अपराध है. इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है. अगर पीड़ित पक्ष FIR दर्ज कराने की मांग करता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह उचित कार्रवाई करे.
पुलिस चौकी प्रभारी अतुल रंजन तिवारी ने बताया कि दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया गया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.