Viral News : नशे में चलाई थी गाड़ी, अब हाई कोर्ट की शर्त पर 3 माह तक सिग्नल पर करना होगा ये काम
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Viral News : नशे में चलाई थी गाड़ी, अब हाई कोर्ट की शर्त पर 3 माह तक सिग्नल पर करना होगा ये काम

Viral News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दी, लेकिन अनोखी शर्त के तहत उसे अगले तीन महीने तक हर वीकेंड मुंबई के बिजी सिग्नल पर "ड्रिंक एंड ड्राइव ना करने' के लिए लोगों को जागरूक करना पडे़गा. 

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Viral News : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक 32 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप था. इस मामले में कोर्ट ने एक अनोखी शर्त पर जमानत दी, जो अपने आप में एक उदाहरण बन गई है. हाई कोर्ट ने फरमान सुनाया कि यह व्यक्ति अगले तीन माह तक हर वीकेंड मुंबई के एक व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर "ड्रिंक एंड ड्राइव न करें" का बैनर लेकर खड़ा रहेगा. जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने सब्यसाची देवप्रिय निशांक को 1 लाख रुपये के बांड पर बेल दी.

ड्रिंक करके चलाई थी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, निशांक एक निजी कंपनी में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं. उन्हें नवंबर 2024 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने और दो पुलिस चौकियों पर बिना रुके टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निशांक आईआईएम (लखनऊ) से एमबीए ग्रैजुएट हैं और एक अच्छे परिवार से आते हैं. हालांकि, उनके कृत्य को गंभीरता से लेते हुए, कोर्ट ने यह सजा दी ताकि वह अपनी गलती से सबक ले सकें और समाज को भी नशे में गाड़ी चलाने के खतरों के प्रति जागरूक कर सकें.

दो महीने से है जेल में

कोर्ट ने कहा कि निशांक दो महीने से जेल में हैं, और उनकी उम्र और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है. हालांकि, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि निशांक ने नशे की हालत में लापरवाही से गाड़ी चलाई, निर्देशों का पालन नहीं किया और सार्वजनिक संपत्ति (बैरिकेड्स) को नुकसान पहुंचाया. इसी को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने उन्हें जमानत की शर्त के रूप में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया.

यहां करना होगा रिपोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि निशांक को मुंबई के वर्ली नाका जंक्शन पर ट्रैफिक अधिकारी के पास रिपोर्ट करना होगा. वहां अधिकारी उन्हें हर शनिवार और रविवार तीन घंटे के लिए सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ा करेंगे. निशांक को 4x3 फीट का फ्लेक्स बैनर पकड़ना होगा, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षरों में बड़े और मोटे शब्दों में लिखा होगा, "ड्रिंक एंड ड्राइव न करें". इसके साथ ही बैनर पर एक रंगीन ग्राफिक इमेज भी होगी.

इल लिए दिया आदेश

कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने के खतरों और इसके गंभीर परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके. यह सामुदायिक सेवा न केवल निशांक के लिए एक सजा है, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास भी है.

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