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GST Council Meeting: GST काउंस‍िल की मीट‍िंग में क्‍या सस्‍ता हुआ और क्‍या महंगा? इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स कटौती का फैसला टला

GST Council Meeting: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में जैसलमेर में जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग हुई. इस बार की मीट‍िंग में हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम पर टैक्‍स घटने की उम्‍मीद की जा रही थी. लेक‍िन इस पर क‍िये जाने वाले फैसले को अभी टाल द‍िया गया है. इसको लेकर जीओएम (GoM) की मीट‍िंग जनवरी में फ‍िर से की जाएगी.

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जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कर कम करने का फैसला टाल दिया गया. इस बीच 148 वस्तुओं पर कर की दर में फेरबदल की मंत्रिसमूह की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई. प्रस्तावों में से एक स्विगी और जोमैटो जैसे खाद्य वस्तुओं के वितरण मंचों पर करों को मौजूदा 18 प्रतिशत (आईटीसी के साथ) से घटाकर पांच प्रतिशत (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना) करना शामिल है.

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सूत्रों के अनुसार, इसमें इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर कर की दर को मौजूदा 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है. इस बढ़ोतरी से इस्तेमाल की गई और पुरानी छोटी कारें और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने बड़े वाहनों के बराबर हो जाएंगे.

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जीएसटी काउंस‍िल ने फैसला ल‍िया क‍ि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर एक समान 5% की दर से टैक्‍स लागू क‍िया जाएगा. चाहे इनका यूज क‍िसी भी मकसद से किया जाए. इससे पहले, इस पर अलग-अलग टैक्‍स दरें लागू होती थीं. जिससे टैक्‍स स‍िस्‍टम थोड़ा मुश्‍क‍िल हो जाता था.

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रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर लगने वाले जीएसटी के बारे में काउंस‍िल की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि नमकीन की तरह नमक और मसाले वाले पॉपकॉर्न पर बिना पैकेजिंग के बेचे जाने पर 5% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी देना होगा.

इसके अलावा 1,500 रुपये तक की लागत वाले तैयार कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा, 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच के कपड़ों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 10,000 रुपये से अधिक की लागत वाले कपड़ों पर 28 प्रतिशत कर लगेगा. वर्तमान में 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इससे अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है.

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हालांकि, कैरेमल पॉपकॉर्न जैसी चीनी से लिपटी किस्मों को, जो HS 1704 90 90 कोड के तहत कन्फेक्शनरी के रूप में कैटेगराइजड होती हैं, उन पर 18% जीएसटी लगेगा. जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियर पर फैसले को अभी टाल दिया गया है, दरअसल इस पर मंत्रियों के ग्रुप की आपसी सहमति नहीं बन पाई.

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