KRK tweet against Manoj Bajpayee: एक्टर कमाल राशिद खान ऊर्फ केआरके से मशहूर ट्विटर पर विवादों की आंदई लाने वाले सरताज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने मानहानि केस के लपेटे में लिया था. इस मामले में कोआरके को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है.
केआरके कुबूल करें जुर्म
जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह ने इंदौर जिला कोर्ट में केआरके की याचिका को खारिज कर दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बात सामने आई कि केआरके द्वारा किया गया ट्विट मनोज की इमेज को डैमेज करने के लिए काफी है. दरअसल केआरके ने ट्वीट कर मनोज को नशेड़ी और गंजेड़ी कहा था.
इमेज हुई डैमेज
जुलाई 2022 को सेक्शन 500 के तहत केआरके के खिलाफ एक केस दायर किया गया था. मनोज बाजपेयी के वकील ने दावा किया कि ट्वीट की वजह से मनोज की इमेज काफी डैमेज हुई है. वहीं केआरके का बयान सामने आया कि उन्होंने वो ट्विटर हैंडल किसी और को बेच दिया है.
केआरके के विवादित बयान
ऐसे में ट्विटर हैंडल को बेचने को लेकर किसी भी तरह से केस खारिज करने का आधार नहीं बनाया गया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2023 को होगी. बता दें कि केआरके इससे पहले मुंबई में भी कई दिन जेल में काट चुके हैं वो इससे पहले इरफान खान और ऋषि कपूर की मौत पर भी विवादित ट्वीट कर चुके हैं.
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