चीनी कनेक्शन वाले ऐप्स पर कार्रवाई, सरकार ने 138 बेटिंग और 98 लोन वाले ऐप्स किए बैन

केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन वाले ऐप्स पर कार्रवाई की है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को बैन कर दिया है. इन्हें भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 5, 2023, 02:20 PM IST
  • बैन किए गए ऐप्स का चीन से संबंध था
  • भारत की सुरक्षा के लिए बताया गया खतरा
चीनी कनेक्शन वाले ऐप्स पर कार्रवाई, सरकार ने 138 बेटिंग और 98 लोन वाले ऐप्स किए बैन

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन वाले ऐप्स पर कार्रवाई की है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 138 बेटिंग ऐप्स और 94 लोन देने वाले ऐप्स को बैन कर दिया है. इन्हें भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है.

बैन किए गए ऐप्स का चीन से संबंध था
रिपोर्ट के मुताबिक, बैन किए गए इन ऐप्स का संबंध चीन से था. सूत्रों का कहना है कि इन ऐप को इमरजेंसी और अर्जेंट बेसिस पर ब्लॉक करने के लिए कहा गया है. सरकार ने इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69 के तहत कुल 232 ऐप्स को बैन किया गया है.

भारत की सुरक्षा के लिए बताया गया है खतरा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानकारी दी थी. इन ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है.

क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट लेते हैं ये ऐप्स
रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतर ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन इन्हें थर्ड पार्टी लिंक या वेबसाइट से खेला जा सकता है. यही नहीं इन्हें सोशल मीडिया पर खेला भी जा सकता है. कुछ ऐप्स तो क्रिप्टोकरेंसी में पेमेंट लेते हैं. ऐसे में इन पर कार्रवाई की गई है.

ऐड्स को नहीं दिखाने का दिया गया है निर्देश
ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑनलाइन एडवरटाइजिंग कंपनियों को भारतीय ऑडियंस के लिए इन एड्स को नहीं दिखाने के लिए कहा है. इससे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है. इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है.

साथ ही इसके ऐड करना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और आईटी रूल 2021 के तहत प्रतिबंधित है. बता दें कि भारत के कई इलाकों में बेटिंग और गेंबलिंग गैर कानूनी है. 

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