Donald Trump Disqualified: चुनाव लड़ना तो दूर, अब वोट भी नहीं डाल पाएंगे ट्रंप, जानें क्यों आई ऐसी नौबत?

Donald Trump Disqualified From Presidency: अमेरिका के कोलोराडो कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित किया है. अब ट्रंप की टीम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती है. ट्रंप को मतदान के अधिकार से भी वंचित कर दिया है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 20, 2023, 10:21 AM IST
  • चुनाव में वोट भी नहीं डाल पाएंगे ट्रंप
  • सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं अपील
Donald Trump Disqualified: चुनाव लड़ना तो दूर, अब वोट भी नहीं डाल पाएंगे ट्रंप, जानें क्यों आई ऐसी नौबत?

नई दिल्ली: Donald Trump Disqualified From Presidency: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अब वे 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में नहीं उतर पाएंगे. अमेरिका के कोलोराडो कोर्ट ने ट्रंप का दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना तोड़ दिया है. कोर्ट ने उन्हें अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्राथमिक मतदान से अयोग्य ठहरा दिया है. ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति पद उम्मीदवार हैं, जिन्हें व्हाइट हाउस के लिए अयोग्य ठहराया गया है. 

कोर्ट ने क्यों ठहराया अयोग्य?
दरअसल, साल 2021 में ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे. 6 जनवरी को उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल पर हमला कर दिया. दावा है कि हमले से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाने के लिए भाषण भी दिया था. यही कारण है कि इस हमले में ट्रंप की भूमिका मानी जाती है. कोर्ट ने भी इस मामले को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप को आम चुनाव में हिस्सा लेने से रोक दिया है. 

ये है कोर्ट का फैसला
कोलोराडो कोर्ट ने राज्य सचिव को आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के मतदान से बाहर किया जाए. इसका मतलब है कि ट्रंप अब न तो चुनाव लड़ पाएंगे और न ही वोट दे पाएंगे. गौरतलब है कि कोलोराडो के एक समूह ट्रंप को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया और यूएस कैपिटल में दंगा भड़काने की कोशिश की. इस कारण से उन्हें वोटिंग से वंचित रखा जाए. 

ट्रंप की टीम ने क्या कहा?
ट्रंप के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला त्रुटिपूर्ण और अलोकतांत्रिक है. हम इसके खिलाफ संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. ट्रंप के एक वकील ने ने कहा कि वह दंगा इतना भी गंभीर नहीं था कि इसे विद्रोह माना जाए. उस दिन ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था, यह उनका अधिकार था. इस फैसले को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. 

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