पाकिस्तान में इमरजेंसी के आसार! इमरान के खिलाफ शरीफ ने बनाया ये 'मास्टरप्लान'

इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. उनके समर्थकों द्वारा देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बीच ऐसी जानकारी सामने आई है कि मंत्रिमंडल ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सामने देश में इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव रखा है. आपको इसके मायने समझाते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 12, 2023, 05:25 PM IST
  • इमरान के खिलाफ शरीफ सरकार का प्लान
  • पाकिस्तान में क्या है आपातकाल का प्रावधान?
पाकिस्तान में इमरजेंसी के आसार! इमरान के खिलाफ शरीफ ने बनाया ये 'मास्टरप्लान'

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के लिए जमानत दे दी है. इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में आपातकाल लागू किया जा सकता है. दरअसल, पाकिस्तान सरकार के मंत्रिमंडल ने पीएम शहबाज शरीफ के सामने एक प्रस्ताव रखा है.

क्या पाकिस्तान में लागू होगी इमरजेंसी?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने उनके कैबिनेट ने देश में इमरजेंसी लागू करने का प्रस्ताव पेश किया है. इस प्रस्ताव के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दे दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया. ये कहीं न कहीं शरीफ सरकार के लिए बड़ा झटका था. ऐसे में शरीफ की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काट निकालने की कोशिश कर रही है.

यदि पाकिस्तान में इमरजेंसी लागू किया जाता है, तो इमरान खान की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट रोड़ा नहीं अटका सकेगा. ये शरीफ का मास्टरप्लान साबित हो सकता है. हालांकि इसके लिए क्या प्रावधान हैं, ये आपको समझाते हैं.

पाकिस्तान में क्या है आपातकाल का प्रावधान?
संविधान के अनुच्छेद 232 में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है. इसके अनुसार, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि एक गंभीर आपादा की स्थिति है जिसके कारण पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा पर युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, या प्रांतीय सरकार के नियंत्रण से परे आंतरिक गड़बड़ी है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है.

इस्लामाबाद पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात एक बयान जारी कर कहा कि राजधानी में धारा 144 अब भी लागू है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ‘‘कानूनी प्रक्रिया में बाधा’’ न डालने का अनुरोध किया जाता है. उसने ट्वीट किया, 'इस्लामाबाद में कल प्रदर्शनों का आह्वान करने वाले लोगों से हम शांति भंग न करने का अनुरोध करते हैं.' उसने कहा कि जनता को भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इमरान के गिरफ्तारी की हो रही थी तैयारी!
लाहौर पुलिस पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है. डॉन न्यूज के हवाले से ये जानकारी सामने आई है. पुलिस टीम का नेतृत्व उप महानिरीक्षक (इंवेस्टिगेशन) कर रहे हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बताया गया है कि इमरान खान के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे संयुक्त जांच दल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी चाहता है. हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

पीटीआई नेता सैयद जुल्फिकार बुखारी ने दावा किया है कि स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रवेश करने से रोक दिया गया है. कोर्ट फिलहाल अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है.
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बुखारी ने एक ट्वीट में कहा कि पंजाब पुलिस गिरफ्तारी आदेश (पार्टी प्रमुख के लिए) लेकर अदालत पहुंची है.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर मामले में इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार की नमाज के कारण कुछ देर के लिए रोक दी गई. एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूर्व प्रधान मंत्री की गिरफ्तारी को खारिज कर दिया था और इसे अमान्य और गैरकानूनी बताया था. न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

इमरान के वकीलों ने चार याचिकाएं अलग से दायर की थीं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ करने और अधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों का विवरण साझा करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था. लगभग दो घंटे की देरी के बाद सुनवाई शुरू हुई और मीडिया ने खबर दी है कि अधिकारी अदालत कक्ष के बाहर सुरक्षा जांच कर रहे हैं. दूसरी ओर, जियो न्यूज ने बताया कि इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए जाने के बाद जज कोर्ट से बाहर आ गए.

इमरान खान को दो सप्ताह की जमानत
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत प्रदान की. न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. इससे एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को ‘‘अवैध और गैरकानूनी’’ करार दिया था. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई.

इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत कक्ष में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित की. नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी. ‘डॉन न्यूज’ की खबर के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था. अर्द्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी.
(इनपुट- एजेंसी)

इसे भी पढ़ें- क्या पाकिस्तान में लगने वाली है इमरजेंसी? जानें क्या है प्रावधान

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़