दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को आज अदालत से बड़ी राहत मिली है. उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 हजार रुपये के बॉन्ड पर मुख्यमंत्री को जमानत दी.
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को आज अदालत से बड़ी राहत मिली है. उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है. जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 हजार रुपये के बॉन्ड पर मुख्यमंत्री को जमानत दी. अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया. प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से केजरीवाल को 8 समन जारी किए गए. लेकिन वह पेश नहीं हुए.
केजरीवाल को जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी. अदालत ने कहा, "अपराध जमानती होने के कारण आरोपी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है."
ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल
ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को जारी कई समन पर पेश होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था. अदालत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मिजस्ट्रेट अदालत के सामने जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. राउज एवेन्यू की एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मिजस्ट्रेट में मामले की सुनवाई हुई. यहां से केजरीवाल को राहत नहीं मिली.
केजरीवाल के खिलाफ शिकायत
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. अदालत ने केजरीवाल को छूट दी कि वह इस मामले में निचली अदालत का रुख कर सकते हैं. ईडी की तरफ से शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन में नहीं पहुंच रहे थे जिसके चलते केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई.
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