New Delhi: इंजीनियर रशीद कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के अध्यक्ष हैं. सांसद एनआईए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच उन्होंने जमानत याचिका के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
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New Delhi: लोकसभा सांसद अब्दुल रशीद शेख ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में हिस्सा लेने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है. उन्होंने नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. वे कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के अध्यक्ष हैं. सांसद एनआईए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
इंजीनियर रशीद ने कोर्ट से की ये गुजारिश
पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर एनआईए से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इंजीनियर रशीद ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि संसद सेशन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत की जरूरत है. इंजीनियर रशीद ने कहा कि उन्हें उनके लोगों ने चुना है. उन्हें पिछले पार्लियामेंट सेशन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी. उन्होंने कहा, "मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि मुझे अंतरिम जमानत दी जाए."
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
वहीं, एक अन्य इल्जाम ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि उन्हें नहीं पता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने पर सुनवाई में क्या होता है. उन्होंने कोर्ट के सामने शारीरिक रूप से पेश होने की गुजारिश की. इस बीच, पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने जन प्रतिनिधियों (एमपी/एमएलए) को इल्जाम बनाने वाले एनआईए मामले की सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार को लंबित रखा है.
NIA ने क्या दी है दलील
एनआईए और आरोपियों के वकील ने दलील दी कि मामले को MP/MLA कोर्ट में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र का भी हवाला दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक ने भी दलील दी कि मामले को उसी कोर्ट में रखा जाना चाहिए. एनआईए की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए. इंजीनियर राशिद की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ओबेरॉय ने दलील दी कि जमानत याचिका 2-3 महीने के लिए लंबित है, साथ ही सभी इल्जाम व्यक्ति जल्द सुनवाई चाहते हैं.