उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारी पड़ सकता है विपक्ष से पंगा; महाभियोग का करना पड़ेगा सामना!
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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारी पड़ सकता है विपक्ष से पंगा; महाभियोग का करना पड़ेगा सामना!

Opposition on Jagdeep Dhankhar: सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए थे, जिसपर जगदीप धनखड़ भड़क गए और जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत देने लगे. इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ है. अब विपक्ष ने उनके खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. 

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भारी पड़ सकता है विपक्ष से पंगा; महाभियोग का करना पड़ेगा सामना!

Opposition on Jagdeep Dhankhar: पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है. लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक विनेश फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन और कई दूसरे मुद्दों पर हंगामा हो रहा है. इस दौरान राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी सांसदों के बीच नोकझोंक देखने को मिल रही है. इससे पहले 8 जुलाई को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया था, जहां जमकर हंगामा हुआ था. इस बीच राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने विनेश फोगाट को लेकर हंगामा किया है. जिसके बाद सदन के सभापति जगदीप धनखड़ चेयर से उठकर चले गए. 

इन मुद्दों पर हुई नोकझोंक
आज सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए थे, जिसपर जगदीप धनखड़ भड़क गए और जया बच्चन को मर्यादित आचरण की नसीहत देने लगे. इस दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ है. विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी है और राज्यसभा के कार्यवाही से वॉकआउट कर गए. सासंदों ने 'दादागीरी नहीं चलेगी' की भी नारे भी लगाए हैं. जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है. अब विपक्ष ने उनके खिलाफ आर्टिकल 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष महाभियोग के जरिए उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है? आर्टिकल 67 (बी) क्या है? जिसके तहत उप-राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी चल रही है. आइए जानते हैं..

आर्टिकल 67 (B) के तहत क्या कर सकता है विपक्ष
आर्टिकल 67 (B) के मुताबिक, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से उसके पद से हटाया जा सकता है. इसके लिए चौदह दिन का नोटिस देना होगा. राज्यसभा के सभापति को पद से तभी हटाया जा सकता है, जब उसे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए, जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लंबित हो, तो वह सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, भले ही वह सदन में मौजूद हो. 

राज्यसभा में क्या है बहुमत का खेला
राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है. मौजूदा में 226 सांसद हैं. इसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है. एनडीए बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें पीछे है. इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार को बिल पास कराने में दिक्कत आ सकती है. राज्यसभा में विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है. विपक्ष के पास 125 सांसद हैं. वहीं, बीजेपी गठबंधन के पास सिर्फ 101 सांसद हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष आसानी से उप-राष्ट्रपति को राज्यसभा में महाभियोग लाकर उनके पद से बेदखल कर सकती है, लेकिन ये मुक़ीम क्या है. आइए जानते हैं. 

लोकसभा में विपक्ष के पास होगी ये चुनौती
आर्टिकल 67 (B) के तहत उप-राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है. लोकसभा में कुल 545 है. मौजूदा वक्त में 542 सांसद है. बहुमत का आंकड़ा 272 है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा है? लोकसभा में विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं है. हालांकि, NDA गठबंधन के पास बहुतम के आंकड़े से ज्यादा नंबर्स हैं. जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की LJP (R) के शामिल हैं. ये पार्टियां NDA गठबंधन में किंगमेकर की भूमिका में है.

किस पार्टी को कितनी है सीटें
मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 240 सीट,  टीडीपी 16, JDU 12, LJP (R) 5 सीट शामिल हैं. वहीं, बीजेपी के दूसरे दलों को मिलाकर NDA के पास 290 सीटें हैं. वहीं, विपक्ष की बात की जाए, तो विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है. कांग्रेस के पास 99 सीटें, सपा 37 सीटें, TMC के पास 32 सीटें, DMK 22 सीटें है. इस लिहाज से विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और उप-राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के पास बहुमत होना चाहिए. 

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