धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
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लखनऊ: अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का दावा करने वाले जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच मामला जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के गले की हड्डी बनता दिखाई देने लगा है. 4 महीने जेल में बिताने के बाद वसीम रिज़वी को मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी. लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाते हुए उनको 2 सितंबर तक सरेंडर करने के सख़्ती के साथ आदेश दिए हैं.
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हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत पर 9 सितंबर को अब सुनवाई करने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिज़वी सरेंडर करें उसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई मुमकिन होगी. जुमे से पहले सरेंडर करेंगे रिजवी सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का भी बयान सामने आया है. वसीम रिजवी ने मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए जुमे से पहले हरिद्वार जेल में सरेंडर कर देंगे.
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नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं. उनका विवादों से पुराना नाता रहा है. उनके ऊपर शिया वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द बुर्द करने के भी संगीन आरोप लगते रहे हैं. हालांकि इस मामले की सीबीआई जांच जारी है.
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