इस खेती पर मिल रही 50% सब्सिडी, किसानों की बढ़ेगी आमदनी, राज्य सरकार ने शुरू की स्कीम
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इस खेती पर मिल रही 50% सब्सिडी, किसानों की बढ़ेगी आमदनी, राज्य सरकार ने शुरू की स्कीम

Subsidy on Tea Farming: बिहार सरकार (Bihar Government) ने चाय की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने चाय की खेती को आगे बढ़ाने के लिए 'चाय विकास योजना' (Chai Vikas Yojana) की शुरुआत की है. 

इस खेती पर मिल रही 50% सब्सिडी, किसानों की बढ़ेगी आमदनी, राज्य सरकार ने शुरू की स्कीम

Subsidy on Tea Farming: खेती-किसानी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं. केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों की इनकम में इजाफा हो. बिहार सरकार (Bihar Government) ने चाय की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने चाय की खेती को आगे बढ़ाने के लिए 'चाय विकास योजना' (Chai Vikas Yojana) की शुरुआत की है. 

अगर आप भी बिहार के वासी हैं और चाय की खेती कर रहे हैं तो अब आपको राज्य सरकार की तरफ से 50 फीसदी सब्सिडी का फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत चाय उत्पादक किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. 

चाय विकास योजना

बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय की तरफ से इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है. एक्स के मुताबिक, 'चाय विकास योजना' के तहत बिहार सरकार किसानों को चाय खेती पर 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. बता दें आवेदक का बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है

2 किस्तों में मिलेगा पैसा

राज्य सरकार ने बताया है कि चाय की खेती करने वाले किसानों को यह सब्सिडी का फायदा 2 किस्तों में मिलेगा. राज्य सरकार 75:25 के रेश्यो में सब्सिडी का पैसा देगी. इस स्कीम का फायदा लेने वाले किसानों को पहले साल में लगाए गए पौधों का 90 फीसदी पौधे जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25 फीसदी राशि का पेमेंट किया जाएगा. 

किन किसानों को मिलेगा फायदा?

चाय की खेती के लिए किसानों की प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट लागत 4.94 लाख रुपये तय की गई है. इस स्कीम में आपको 50 फीसदी अनुदान मिलेगा. यानी कि आपको 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी. योजना के तहत सब्सिडी राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इसके अलावा केवल वे किसान जो 5 एकड़ से 10 एकड़ तक की ज़मीन में चाय की खेती कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
 
ऑफिशियल लिंक से करें अप्लाई

आप इस योजना में https://horticulture.bihar.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, किसान कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0612 2547772 पर भी संपर्क कर सकते हैं. 

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