Demat Account KYC: शेयर बाजार में ट्रेडिंंग करने वाले ग्राहकों को 30 जून तक अपना केवाईसी कराना जरूरी है. केवाईसी नहीं कराने की स्थिति में और शेयर की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे.
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Demat Account KYC: अगर भी शेयर बाजार में रुचि रखते हैं और शेयर की खरीद-फरोख्त में आपका दिमाग लगा रहता है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 जून तक केवाईसी (KYC) करानी जरूरी है. अगर आपने KYC नहीं किया तो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाएंगे.
30 जून 2022 तक KYC कराना जरूरी
मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में बदलाव किया है. इसके मुताबिक यदि आप डीमैट अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 30 जून 2022 तक KYC कराना जरूरी है. KYC नहीं होने पर डीमैट अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. इससे आपकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी.
वेरिफिकेशन के बाद पूरा होगा प्रोसेस
यदि कोई शख्स किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है तो ये शेयर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे. KYC का प्रोसेस पूरा होने और वेरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा. नए नियम के अनुसार डीमैट अकाउंट का 6 जानकारियों नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आय सीमा के साथ KYC कराना जरूरी है.
कैसे करा सकते हैं KYC?
आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिव नहीं हो इससे बचने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों को डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं. कई ब्रोकरेज हाउस ग्राहकों को ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं. आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में विजिट करके भी KYC अपडेट करा सकते हैं.