Mahila Samman Saving Certificate: सरकार ने घोषणा की है कि महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना से अर्जित ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा. सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा.
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Saving Scheme: देश की जनता के लिए मोदी सरकार की ओर से कई प्रकार की स्कीम चलाई जा रही है. इन स्कीम के जरिए सरकार का उद्देश्य लोगों का हित करना है. वहीं हाल ही में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी. इस स्कीम का फायदा महिलाएं ही उठा सकती है. अब इस स्कीम को लेकर मोदी सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है. दरअसल, अब महिलाओं को इस स्कीम में टैक्स को लेकर राहत मिलने वाली है.
महिलाओं के लिए स्कीम
सरकार ने घोषणा की है कि महिला सम्मान प्रमाणपत्र योजना से अर्जित ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा. सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार पात्र टैक्स स्लैब के अनुसार प्राप्तकर्ता के हाथ में ब्याज आय पर कर लगाया जाएगा. सीबीडीटी ने 16 मई को बचत योजना के लिए TDS प्रावधान को अधिसूचित किया. योजना के तहत किसी लड़की या महिला के नाम से खाता खोला जा सकता है.
अधिसूचना
सीबीडीटी अधिसूचना स्पष्ट करती है कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) पर अर्जित ब्याज पर टीडीएस लागू नहीं होता है, अगर ऐसा ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक नहीं होता है. दरअसल, ये स्कीम 7.5% ब्याज पर एक साल में 15,000 रुपये और दो साल में 32,000 रुपये का रिटर्न देगी. यह कहा जा सकता है कि इसमें कोई टीडीएस लागू नहीं होगा क्योंकि एक वित्तीय वर्ष में अर्जित ब्याज 40,000 रुपये से कम होगा.
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के लिए शुरू की जा सकती है. इसमें आंशिक निकासी विकल्पों के साथ त्रैमासिक चक्रवृद्धि पर एक निश्चित ब्याज प्रदान किया जाता है. यह योजना 31 मार्च, 2025 तक दो साल की अवधि के लिए वैध है. इस स्कीम में 7.5% का ब्याज मिलता है. साथ ही इसमें 2 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा है.
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