पांड्या के अलावा तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था.
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Sebi Notice: मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने एक टीवी चैनल पर शेयर बाजार से जुड़ा प्रोग्राम पेश करने वाले प्रदीप बैजनाथ पांड्या और सात अन्य को 2.83 करोड़ रुपये का मांग का नोटिस भेजा है. इन लोगों की तरफ से पिछले साल जून में धोखाधड़ीपूर्ण कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर सेबी की तरफ से अब यह डिमांड की गई है. पांड्या के अलावा तोशी ट्रेड, महान इन्वेस्टमेंट, मनीष वासनजी फुरिया (एचयूएफ), मनीष वासनजी फुरिया, अल्पा अल्पेश फुरिया, अल्पेश वासनजी फुरिया (एचयूएफ) और अल्पेश वासनजी फुरिया को भी जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था.
पेनाल्टी अदालत करने में रहे नाकाम
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की तरफ से पिछले साल जून में लगाए गए पेनाल्टी को अदा करने में नाकाम रहने पर इन इकाइयों को मांग नोटिस भेजा गया है. मार्केट रेग्युलेटर ने चेतावनी दी है कि यदि पांड्या और अन्य संस्थाएं 7 फरवरी को जारी नोटिस के 15 दिन के अंदर भुगतान करने में विफल रहीं तो उनके बैंक अकाउंट सहित उनकी संपत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी. सात अलग-अलग मांग नोटिस में सेबी ने इन संस्थाओं को 15 दिन के अंदर ब्याज और वसूली लागत सहित 2.83 करोड़ रुपये का पेमेंट करने का निर्देश दिया है.
2.6 करोड़ रुपये का पेनाल्टी लगाई थी
सेबी ने धोखाधड़ीपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पिछले साल जून में पांड्या और सात अन्य संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था और सामूहिक रूप से 2.6 करोड़ रुपये का पेनाल्टी लगाई थी. पांड्या अगस्त, 2021 तक एक टीवी चैनल पर अलग-अलग कार्यक्रम पेश करते थे. वहीं, अल्पेश फुरिया चैनल पर अतिथि के रूप में दिखाई दिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के हैंडल पर शेयर बाजार संबंधी सिफारिशें दीं. (इनपुट-भाषा)