ITR Filing Last Date: क्या ITR फाइल करने की बढ़ाई जा सकती है डेडलाइन, 31 जुलाई की जगह क्या होगी आखिरी डेट?
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ITR Filing Last Date: क्या ITR फाइल करने की बढ़ाई जा सकती है डेडलाइन, 31 जुलाई की जगह क्या होगी आखिरी डेट?

ITR Filing Deadline Update: ITR दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है. अब तक 6 करोड़ से भी ज्यादा टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं , जिसमें से 70 फिसदी लोगों ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है. आइए जानते हैं जिन लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, क्या उनके लिए डेडलाइन आगे बढ़ाई जाएगी?

ITR Filing Last Date: क्या ITR फाइल करने की बढ़ाई जा सकती है डेडलाइन, 31 जुलाई की जगह क्या होगी आखिरी डेट?

ITR Filing Last Date 2024: आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर ITR दाखिल करने की आखिरी तारिख की सूचना दी थी. तभी से टैक्सपेयर्स के बीच हलचल मच गई है, क्योंकि ऐसा करने में अगर देरी हुई तो लोगों को पेनाल्टी के साथ बिलेटेड ITR दाखिल करना पड़ सकता है. 

इस फाइन में अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं, 5 लाख से अधिक सालाना आय वालों को 5000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी.

ऐसे में जहां लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उधर विभाग से अब तक इससे जुड़ी कोई नई सूचना सामने नहीं आई है. 

आपको ज्ञात हो कि इस साल कई राज्यों में मौसम खराब होने के चलते लोगों को बाढ़, भूस्खलन और कई दिक्कत-परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इसी कारण अधिक संख्या में लोग डेडलाइन से पहले आईटीआर फाइल नहीं कर पाए. इसलिए अब लोगों की मांग है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए. अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इसको लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकती है.

नई टैक्स स्लैब
अगर आपकी सालाना आय 3 लाख तक है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. वहीं 3 लाख से 7 लाख वाले को 5%, 7 लाख से 10 लाख वाले को 10%, 10 लाख से 12 लाख वाले को 15%, 12 लाख से 15 लाख वाले को 20% और 15 लाख से अधिक आय वाले को 30% इनकम टैक्स देना होगा.

पुरानी टैक्स स्लैब
पुराने टैक्स व्यवस्था के हिसाब से अगर किसी नागरिक की सालाना आय 3 लाख से कम थी, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होता था. वहीं 3 लाख से 6 लाख वाले को 5%, 6 लाख से 9 लाख वाले को 10%, 9 लाख से 12 लाख वाले को 15%, 12 लाख से 15 लाख वाले को 20% और 15 लाख से अधिक आय वाले को 30% इनकम टैक्स देना पड़ता था.

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