Delhi University Scholarship Alert: जिन लोगों की पारिवारिक आय सालाना 4 से 8 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 50 फीसदी (एक्चुअल फीस या अधिकतम 8,000 रुपये तक) की फीस माफी दी जाएगी.
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Government Scholarships: दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेल्फेयर ऑफिस ने उन स्टूडेंट्स के लिए अपनी फाइनेंशियस सपोर्ट स्कीम (एफएसएस) 2023-24 की घोषणा की, जिनकी पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है. इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास 10 जनवरी शाम 5 बजे तक का समय है. यह फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम विशिष्ट कैटेगरी से संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी विभाग/ संस्थान/ केंद्र में किसी भी यूजी/ पीजी डिग्री कोर्स में पढ़ने वाले फुल टाइम स्टूडेंट के लिए है. ऐसे छात्र जिनकी पारिवारिक आय सालाना 4 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है. इन स्टूडेंट्स को 100 फीसदी (एक्चुअल फीस या अधिकतम 10,000 रुपये तक) फीस में छूट दी जाएगी.
जिन लोगों की पारिवारिक आय सालाना 4 से 8 लाख रुपये के बीच है, उन्हें 50 फीसदी (एक्चुअल फीस या अधिकतम 8,000 रुपये तक) की फीस माफी दी जाएगी. फीस माफी में एग्जाम फीस और हॉस्टल फीस को छोड़कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भुगतान किए गए फीस के सभी पार्ट शामिल हैं.
आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट
1. 31 मार्च, 2023 के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी EWS/ओबीसी-एनसीएल सर्टिफिकेट या फैमिली इनकम सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी. नोटरी द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किया जाएगा.
2.निम्नलिखित परिवार के सदस्यों के लेटेसट आयकर रिटर्न (2022-23) की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी:
पिता
माता
बहन (अविवाहित)
भाई (अविवाहित और 25 साल से कम आयु)
3. उपर दिए गए सभी मेंबर्स के पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी.
4. आवेदक द्वारा साइन किया गया अंडरटेकिंग.
5. http://www.dsw.du.ac.in पर दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक केंद्र/ विभाग/ संस्थान के प्रमुख/ निदेशक द्वारा साइन्ड बोनाफाइड सर्टिफिकेट की साइन की गई कॉपी.
6.सबसे लास्ट में पास किए गए लेटेस्ट एग्जाम सेल्फ अटेस्टेड कॉपी.
7.लेटेस्ट फीस रसीद की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी.
8.स्टूडेंट का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वाली बैंक पासबुक की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी या कैंसिल चेक.
हालांकि, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बीटेक प्रोग्राम (कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग; इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग; इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) करने वाले ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स (बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी) करने वाले स्टूडेंट्स इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं. क्योंकि एडमिशन के समय उन्हें पहले ही फील में छूट दी जा चुकी है.