सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है. हम राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हैं.
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Rahul Gandhi Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को हाजिर होने को कहा है. इससे पहले राहुल को आज यानी 12 अप्रैल को पटना के MP-MLA कोर्ट में आज पेश होना था, लेकिन वह नहीं आए थे. राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से दूसरी तारीख मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी.
कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी और सुशील मोदी के वकीलों की बीच तीखी बहस देखने को मिली. जानकारी के मुताबिक, सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है. हम राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग करते हैं.
कर्नाटक के कोलार में दिया था बयान
बता दें कि राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को चोर कहने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज है. बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ये केस दर्ज कराया था. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार जिले में भाषण कथित पर कहा था कि सभी मोदी चोर हैं. इसी मामले में सूरत में भी एक मानहानि का केस दर्ज था. जिस पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.
जमानत पर हैं राहुल, चली गई सांसदी
कोर्ट ने राहुल गांधी को तत्काल जमानत भी दे दी थी. कोर्ट का फैसला आने पर राहुल गांधी की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है और अब उनसे सरकारी बंगला भी खाली कराया जा रहा है. वहीं पटना की एमपी/एमएलए कोर्ट में शिकायतकर्ता के तौर पर सुशील कुमार मोदी और गवाह के तौर पर संजीव चौरशिया, नितिन नवीन और मनीष कुमार के बयान दर्ज हो चुके हैं. सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी अपमानजनक थी और मोदी सरनेम वाले लोगों को टारगेट कर रही थी