Kerala Universities: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सोमवार तक इस्तीफे की मांग की है जिसके बाद ये मामला केरल हाई कोर्ट में पहुंच गया.
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Kerala Universities Vice Chancellor: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को उन 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को नोटिस जारी किया, जिन्होंने उनके निर्देश के अनुसार आज सुबह (सोमवार) तक अपना त्याग पत्र भेजने से इनकार कर दिया था. इस बात का खुलासा खुद राज्यपाल ने किया जो कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सभी वाइस चांसलर ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक अलग से बैठक होने की बात हुई.
राज्यपाल भवन ने इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया
राज्यपाल भवन ने रविवार को इससे जुड़ा एक ट्वीट भी किया. ट्वीट में कहा गया कि 2022 की सिविल अपील संख्या 7634-7635, 2021 की (@ एसएलपी (सी) संख्या 21108-21109) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 21.10.22 के फैसले को बरकरार रखते हुए, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के 9 कुलपतियों को इस्तीफा देने निर्देश दिया है : पीआरओ, केरलराजभवन.
Upholding the verdict of Hon'ble SupremeCourt dt 21.10.22 in Civil Appeal Nos.7634-7635 of 2022(@ SLP(c)Nos.21108-21109 of 2021) Hon'ble Governor Shri Arif Mohammed Khan has directed Vice Chancellors of 9 varsities in Kerala(see image) to tender resignation: PRO,KeralaRajBhavan pic.twitter.com/tsT5tQ9NJr
— Kerala Governor (@KeralaGovernor) October 23, 2022
राज्यपाल ने दिया ये बयान
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से कहा कि जिन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. अब उनके लिए औपचारिक नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि नोटिस यूजीसी विनियमन के प्रावधानों के विपरीत गठित 'सर्च कमेटी' की सिफारिश पर कुलपति के रूप में किसी भी नियुक्ति को अमान्य घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप जारी किए गए हैं. कारण बताओ नोटिस के ब्योरे के बारे में पूछे जाने पर खान ने कहा कि कुलपतियों को जवाब देने के लिए 3 नवंबर तक का समय दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान
आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस इस्तीफे को लेकर राज्यपाल की आलोचना की है. मुख्यमंत्री के आरोपों को भी खारिज कर दिया. राज्यपाल ने अपने खिलाफ मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, 'मैंने केवल एक सम्मानजनक रास्ता सुझाया. मैंने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है.'
इनपुट: एजेंसी
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