Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा वाले फैसले पर रोक लगा दी है. SC के इस आदेश पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने प्रतिक्रिया दी है.
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Chhattisgarh News: दुर्ग/हितेश शर्मा- कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से 2 साल की सजा वाले आदेश पर शुक्रवार को राहत मिली है. कोर्ट की ओर से आदेश आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए बयान दिया है. उन्होंने कहा- भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है. यहां किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है.
भारत लोकतांत्रिक देश है: CM भूपेश बघेल ने कहा- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को रिलीफ मिली है. निश्चित रूप से इस निर्णय का सब स्वागत करते हैं. राहुल जी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी. अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है. यहां किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है.
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CM बघेल ने किया ट्वीट
इसके अलावा CM भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, 'राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है. सत्यमेव जयते! यह INDIA की जीत है. उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है. जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है.'
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है. बता दें कि साल 2019 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इस बयान के खिलाफ BJP विधायक ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. सूरत के सेशन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई थी. अब इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की संसद की सदस्यता भी खत्म हो गई थी.