Rajasthan Crime: 66 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर 4 ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है. यह मामला 25 मार्च 2015 को दर्ज किया गया था. अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे कड़ी सजा दी है.
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Rajasthan Crime News: वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय पोक्सो कोर्ट संख्या-4, अलवर कि पीठासीन अधिकारी हिंमाकनी गौड़ द्वारा आज एक निर्णय आदेश पारित किया गया है. कोर्ट ने आरोपी को वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 35 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 66 वर्षीया वृद्ध पीड़िता ने महिला थाना अलवर में 25/03/2015 में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इन तथ्यों की दर्ज करवाई थी कि वह जगन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा करके मध्यरात्रि के समय अलवर रेलवे स्टेशन पहुंची. तथा वहाँ से स्वयं के घर जाने के लिए अभियुक्त मुबीन पुत्र छोटे खां निवासी चांदोली, अलवर का रिक्शा किराए पर लिया. रास्ते में पुल के पास रिक्शा चालक मुबीन द्वारा पीड़िता को बलात्कार करने की नीयत से ज़बरदस्ती घसीटकर ले जाया गया और पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करते हुए जान से मारने की कोशिश की गई.
इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों को परीक्षित करवाया तथा 20 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया. सम्पूर्ण विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मुबीन को दोषसिद्ध मानते हुए आईपीसी की धारा 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं आईपीसी की धारा 365 के अपराध के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 35 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है.
रिपोर्टर- स्वदेश कपिल
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