Jaipur News : एनआईए मामलों की विशेष अदालत में शुक्रवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं.
Trending Photos
Jaipur : एनआईए मामलों की विशेष अदालत में शुक्रवार को उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. वहीं एक आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अभियोजन स्वीकृति नहीं आने के चलते उस पर आरोप तय नहीं हुए. सुनवाई के दौरान आठों आरोपियों गौस मोहम्मद, रियाज अत्तारी, मोहम्मद मोहसीन, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुसलिम मोहम्मद को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से वीसी के जरिए पेश किया गया.
अदालत ने आठों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 324 (34), 153 ए, 153 बी 295ए व अन्य धाराओं के साथ यूएपीए एक्ट की धारा 16,18 व 20 के साथ ही आम्र्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को 2 फरवरी को अदालत में पेश करने और अभियोजन स्वीकृति पेश करने को कहा है.
इससे पूर्व एनआईए की विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ओर से चार्ज बहस में कहा था कि आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षडयंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल टेलर की हत्या की है. प्रकरण की जांच से साबित है कि आरोपी आपराधिक षडयंत्र में शामिल रहे हैं. उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म व जाति को अपमानित करने व आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप भी प्रमाणित माना है.
इसलिए आरोपियों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाए. वहीं आरोपियों की ओर से बहस कर बचाव किया गया. गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम देकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. प्रकरण में गत सितंबर माह मे आरोपी फरहाद मोहम्मद जमानत मिल चुकी है. जबकि पाकिस्तान निवासी सलमान व अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.