खुशखबरी! मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन
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खुशखबरी! मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें आवेदन

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में अब पशुओं का बीमा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर आवेदन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.

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Rajasthan Pashu Bima Yojana: राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन के लिए अंतिम तिथि अब 31 जनवरी कर दी गई है. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर 22 जनवरी से बढ़ाकर इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक कर दी गई है. योजना के तहत पशुओं का बीमा कार्य ट्रस्ट मोड पर 1 वर्ष के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है. इस योजना में 21 लाख दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा. इनमें 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी और 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा.

इस योजना पर राज्य सरकार की ओर से करीब 400 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी. योजना के लिए पोर्टल के माध्यम से बीमा से संबंधित सभी कार्य किए जा रहे हैं. पशुपालन विभाग द्वारा बीमा कार्य एवं दावा भुगतान के कार्य के लिए एसआईपीएफ को राशि मुहैया कराई जाएगी. योजना का फायदा यह होगा कि राज्य के गाय, भैंस, भेड़ और बकरी व ऊंट पालक परिवारों के पशुधन का रिस्क कवर मिल सकेगा. पशुओं की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में पशुपालक परिवारों को आर्थिक सम्बल मिल सकेगा.

मंगला पशु बीमा योजना का दायरा
राज्य के सभी जनआधार कार्ड धारक पशुपालक परिवार आवेदन के पात्र है. आवेदन के बाद लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा. गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी. अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों के लिए 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण है. चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा हो सकेगा. भेड़-बकरी के मामले में एक कैटल यूनिट मतलब 10 भेड़ या 10 बकरी होंगी. पशुपालक को बीमा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पशु मृत्यु पर बीमा मिलेगा. आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास खाने, सर्प या कीड़ा काटने या किसी बीमारी में मृत्यु होने पर बीमा लाभ मिलेगा.

योजना के तहत प्रत्येक पशु की कीमत अधिकतम 40 हजार रुपए होगी. इससे पशुपालकों को पशु की मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सम्बल मिल सकेगा. पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन क्षमता और आयु के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा पशु के ब्यात और नस्ल के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक और बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से कीमत का निर्धारण किया जाएगा. बीमा के लिए 1 कैटल यूनिट पशु की अधिकतम बीमा क्लेम 40 हजार रुपए मिल सकेगा.

पशुओं की कीमत और उम्र क्या हो ?
गाय के लिए 3 से 12 वर्ष बीमा किए जाने की उम्र होगी. भैंस के लिए 4 से 12 वर्ष उम्र रखी जाएगी. भेड़-बकरी की 1 से 6 वर्ष उम्र रखी जाएगी. ऊंट के लिए 2 से 15 वर्ष तक उम्र रखी जाएगी.

पशुपालक कैसे करें आवेदन ?
पशुपालक को जन आधार कार्ड, पशुपालक एवं पशु के फोटो होने चाहिए. जाति प्रमाण पत्र, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, गोपाल क्रेडिट कार्ड या लखपति दीदी कार्ड हो तो उसे भी लगाएं. पशुओं के टैग नंबर होना पंजीकरण के लिए आवश्यक है. वेब पोर्टल www.mmpby.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. MMPBY के मोबाइल एप पर भी आवेदन करना संभव है.

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत इस योजना को लेकर गंभीर हैं. वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक पशुपालकों को योजना के तहत पंजीकृत कर लाभान्वित किया जा सके. अभी तक पशुपालन विभाग को 6 लाख से अधिक पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं. आगामी दिनों में योजना में पंजीकरण बढ़ाने के लिए पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक पंजीकरण कर योजना का फायदा पहुंचाया जा सकेगा.

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी

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