Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर पंचायतीराज विभाग ने नए नियम जारी किए हैं. ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने का पॉवर कलेक्टर के पास नहीं होगा.
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Rajasthan News: राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन को लेकर अब पंचायतीराज विभाग ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत कलेक्टर पंचायतों में प्रशासक लगा सकते हैं लेकिन उन्हें हटाने का पॉवर नहीं है.
वहीं, ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को हटाने का पॉवर सरकार के पास होगा. पंचायतीराज के अतिरिक्त आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए है.
हाल ही में राज्य सरकार ने सरपंचों को ही प्रशासक लगाया है लेकिन किसी प्रकरण में प्रशासक को हटाना होगा तो सरकार हटाएगी. पंचायत में निर्वतमान उपसरपंच का पद रिक्त है तो वार्ड पंच प्रशासक बनेगा. पंचायत में निर्वतमान वार्ड पंच में से कोई एक पंच प्रशासक नियुक्त होगा.
वहीं, पंचायतीराज विभाग ने संख्या निर्धारित करने के मापदंड तय किए हैं, जिसके तहत 3 हजार तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड बनेंगे. इसके अलावा 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में 3 हजार से ज्यादा प्रत्येक 1 हजार या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी होगी.
इधर, पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी 1 लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और एक लाख से ज्यादा आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15 हजार या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी की जाएगी.
पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक, जिन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन किया जाना प्रस्तावित नहीं है, उनके नोटिस भी नए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे. कहा जा रहा है कि 18 फरवरी 2025 तक कलेक्टर ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार करवाएं जाएंगे.
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