Gangster Act के तहत Mukhtar Ansari के गुर्गे Harikesh Yadav का अवैध मकान कुर्क किया गया है. कुर्की की यह कार्रवाई आजमगढ़ पुलिस और प्रशासन ने की है. गैंगस्टर एक्ट का यह मामला हरिकेश यादव पर साल 2014 में लगा. पढ़ें खबर-
Trending Photos
आजमगढ़: माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी हरिकेश यादव की संपत्ति कुर्क कर ली गई है. आजमगढ़ की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है. पुलिस जांच में पता चला था कि मुख्तार गिरोह से जुड़े हरिकेश यादव ने अवैध तरीके से कई प्रॉपर्टीज़ अर्जित कीं. इनमें से एक मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 18.63 लाख रुपये है.
जिला कारागार में बंदी ने ब्लेड से काट डाला अपना गला, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप
2014 में हुई थी मजदूर की हत्या
बता दें, सड़क निर्माण के ठेके में वर्चस्व को लेकर साल 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकलां गांव के पास सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था. इस घटना में गोली लगने से राम इकबाल नाम के मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पुलिस ने जांच की तो वारदात में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम सामने आया.
आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
मृतक पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई. इस वारदात में शामिल पाए गए 11 लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन की सहमति से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई. आरोपियों में जहानागंज थाना क्षेत्र का मोहासिल ग्राम निवासी हरिकेश यादव भी शामिल रहा. विवेचना के दौरान अभियुक्त हरिकेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि सामान्य फाइनेंशियल स्टेटस वाला हरिकेश यादव अपराध के दम पर कम समय में कई संपत्तियों का मालिक था.
शराब ओवर रेटिंग करना वाइन शॉप के मालिक को पड़ गया भारी, 60रु के चक्कर में कट गया 60 हजार का चालान
11 जून को डीएम ने दिया था कुर्की का आदेश
उसने अपनी अवैध संपत्ति को छिपाने के लिए जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में अपने पिता के नाम से जमीन खरीद रखी थी और उसपर मकान बनवाया था. इस मामले में जिला अधिकारी ने 11 जून को तहसीलदार सदर और थानाध्यक्ष तरवां को अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया. इसके अनुपालन में जहानागंज क्षेत्र के मोहासिल गांव में प्रशासन और पुलिस बल पहुंची और प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया गया.
WATCH LIVE TV