उत्तर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी के कानून को सख्त करने जा रही है. अब बच्चों से मजदूरी कराते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार बाल मजदूरी के कानून को सख्त करने जा रही है. अब बच्चों से मजदूरी कराते पकड़े जाने पर सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा रहा है. अब अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराते पकड़ा जाएगा, तो उस पर एक साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ये कदम बाल मजदूरी को कम करने की दिशा में उठाया जा रहा है.
बाल श्रम अधिनियम में बदलाव का मसौदा हुआ तैयार
प्रदेश सरकार ने बाल श्रम अधिनियम में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है. जिसे राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदन भी दिया जा चुका है. कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही ये बदलाव समूचे प्रदेश में लागू हो जाएगा.
पहले से है सजा का प्रावधान
प्रदेश में बाल श्रम को लेकर पुराने कानून में 5 हजार से 20 हजार रुपये तक का जुर्माना और 1 से 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके प्रदेश में लगातार बाल मजदूरी के मामले सामने आते रहते हैं. जिन्हें रोकने के लिए अब सख्त कानून बनाया जा रहा है.
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पहली बार गलती मानने पर माफी
नए कानून के लागू होने के बाद अगर कोई बाल मजदूरी के मामले में पकड़े जाने के बाद अपनी गलती मान लेता है, तो उसे सजा नहीम मिलेगी. जुर्माने की राशि लेकर उसे छोड़ दिया जाएगा. लेकिन अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे 1 साल की सजा और 60 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा.
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