Atiq Ahmed: माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिली है. जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा का ऐलान किया.
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Atiq Ahmed News: प्रयागराज की सांसद-विधायक अदालत ने माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को अपहरण के एक मामले में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में सजा मिली है. जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा का ऐलान किया. सजा के ऐलान के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उनके आवास के बाहर सुरक्षाकर्मियों को बढ़ा दिया गया है.
जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और पूर्व सभासद दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने तीनों पर एक-एक लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया. यह रकम उमेश पाल के परिजन को दी जाएगी.
कौन हैं दिनेश चंद्र शुक्ला
स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) के प्रीसीडिंग ऑफिसर जज दिनेश चंद्र शुक्ला, रायबरेली के रहने वाले हैं. उन्होंने 21 अप्रैल 2009 को भदोही के ज्ञानपुर में बतौर ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेट अपने करियर की शुरुआत की थी. 2022 में स्पेशल कोर्ट (एमपी-एमएलए) के प्रीसीडिंग ऑफिसर के पद पर आने से पहले वह इलाहाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर तैनात थे. इससे पहले एडीजे झांसी, अडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इलाहाबाद और मेरठ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सचिव के पद पर भी सेवाएं दी हैं.
अतीक के अलावा ये भी दोषी करार
17 साल पुराने केस में कोर्ट ने अतीक अहमद के अलावा दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी करार दिया. इसके अलावा बाकी सात अभियुक्तों को बरी किया गया है. माफिया अतीक और दिनेश पासी के खिलाफ 364 अ/34, 120 इ, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 (2) धाराएं लगाई गई हैं, वहीं खान शौकत के खिलाफ 364 और 120 इ धाराएं लगाई हैं.
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