सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रमोट करना पड़ेगा भारी
Advertisement
trendingNow12168080

सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को प्रमोट करना पड़ेगा भारी

Govt Guidelines for Social Media Influencers: सरकार ने इन्फ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने से रोकने की सलाह दी है. सरकार ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के विज्ञापनों का लोगों पर बुरा असर पड़ता है. खासकर युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है. 

Online Betting

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने सोशल मीडिया पर विज्ञापनदाताओं और इन्फ्लूएंसर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने इन्फ्लूएंसर्स को विदेशी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करने से रोकने की सलाह दी है. सरकार ने गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के विज्ञापनों का लोगों पर बुरा असर पड़ता है. खासकर युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके एडवाइजरी जारी की है. 

एडवाइजरी में क्या कहा गया है

मंत्रालय ने ऑनलाइन विज्ञापन दिखाने वाली कंपनियों को भी कहा है कि वे भारतीय दर्शकों को ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स को प्रोमोट करने वाले विज्ञापन न दिखाएं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भी अपने यूजर्स को ऐसे कंटेंट को पब्लिश न करने के लिए जागरूक करना चाहिए. 

गाइडलाइन्स का पालन न करने पर क्या सजा हो सकती है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी में यह भी बताया है कि इन गाइडलाइन्स का पालन न करने पर क्या हो सकता है. सलाह न मानने वाले व्यक्ति और संस्था के खिलाफ सजा भी प्रावधान है. अगर कोई कंपनी या व्यक्ति इस सलाह को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. उस व्यक्ति या कंपनी को सोशल मीडिया पोस्ट या अकाउंट बंद करने या जुर्माने जैसी सजा भी हो सकती है. 

कंपनी पर भी हो सकती है कार्रवाई 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को दूसरों द्वारा डाले कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. लेकिन, अगर सरकार को पता चलता है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुआ या सट्टेबाजी का प्रचार हो रहा है तो वह कंपनी को वो कंटेंट हटाने के लिए कह सकती है. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है.

CCPA की सलाह को दोहराया 

मंत्रालय ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) की 6 मार्च 2024 की सलाह को भी दोहराया है. सीसीपीए ने मशहूर सेलिब्रिटीज और प्रभावशाली लोगों द्वारा सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन करने पर चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी कि ऐसे किसी भी विज्ञापन की कड़ी जांच की जाएगी.

सोशल मीडिया पर अच्छा काम करने वालों को पीएम मोदी ने किया था प्रोत्साहित 

हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अच्छा काम करने और लोगों को प्रोत्साहित करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को अवॉर्ड देकर प्रोत्साहिता भी किया था. लेकिन, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते है, जिनके लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है. 

Trending news