केरल मानव बलि: ड्राइवर, मैकेनिक का काम, 75 वर्षीय महिला का रेप किया, देखिए आरोपी की कुंडली
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केरल मानव बलि: ड्राइवर, मैकेनिक का काम, 75 वर्षीय महिला का रेप किया, देखिए आरोपी की कुंडली

इन दिनों केरल में महिलाओं की मानव बलि का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा मौजू बना हुआ है. पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद शफी को मुख्य आरोपी बनाते हुए बताया कि वो दिमागी तौर पर बीमार है. साथ ही उन्होंने बताया कि शफी क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा है. इसके अलावा उस कौन कौन से आरोप लगे हुए हैं. 

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Kerala News: मीडिया और सोशल मीडिया पर कर्नाटक की मानव बलि वाली घटना खूब वायरल हो रही है. दो महिलाओं का बेहरमी से कत्ल करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी एक दिमागी रोगी है. इस घटना को अंजाम देने वाले जोड़े की पहचान भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला के तौर पर हुई है, जो पठानमथिट्टा जिले के अरनमुला के पास अपने घर पर एक मसाज सेंटर चलाते थे. मोहम्मद शफी जून और सितंबर में दोनों महिलाओं को दंपति के घर लाया, जहां उनकी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था. सिंह और लैला के साथ शफी को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

तीनों आरोपी को शहर की अदालत में पेश किए जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कोच्चि के पुलिस कमिश्नर सी.एच. नागराजू ने कहा कि शफी हिस्ट्रीशीटर है और पिछले 15 वर्षों में उसके खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं. नागराजू ने कहा, शफी ने सिर्फ छठीं तक पढ़ाई की है. उसने ड्राइवर, मैकेनिक से लेकर होटल चलाने वाले तक सभी छोटे-मोटे काम किए हैं.उसके खिलाफ इससे पहले दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. इतना ही नहीं शफी पर आरोप हैं कि उसने 75 वर्षीय महिला के साथ रेप किया और चाकू से प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी किया.

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कमिश्नर नागराजू ने कहा कि हमें पता चला है कि जिन दो महिलाओं का कत्ल हत्या जाहिर तौर पर मानव बलि के तौर पर किया गया था उन्हीं जगहों पर जख्मी हुई थी. उन्होंने आगे बताया कि अब यह साबित हो गया है कि आरोपी शफी एक दिमागी रोगी और वह यौन सुख हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. उसका फेसबुक पर फेक अकाउंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को आर्थिक समस्या है तो उससे संपर्क करें. इस तरह उसने सिंह से दोस्ती की और उसका यकीन जीता.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब एक स्पेशल टीम का गठन किया है और जांच पूरी करने के लिए आरोपी की हिरासत की मांग करेगी.

 

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