Seat Belt Rule: ट्रैफिक नियमों में अब एक नया नियम जुड़ गया है जिसके अनुसार अब कार में बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट लगानी अनिवार्य होगी. इस नियम का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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Mumbai Seat Belt Rule: सीट बेल्ट लगाना ड्राइवर और उसके बराबर में बैठने वाले शख्स के लिए जरूरी है. लेकिन अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक नया नियम लागू किया गया है. जिसके अुसार ड्राइवर समेत सभी सवारियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. ये नियम 1 नवंबर से लागू हो जाएगा. यानी एक नवंबर के बाद अगर कोई चार पहिया वाहन पर बिना सील्ट बेल्ट के सफर करेगा तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा. इस नियम को ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक नवंबर के बाद मुंबई की सड़को पर चार पहिया में यात्रा करने वालों और ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम की धारा 194 (बी) (1) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक, जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट लगाए मोटर व्हीकल चलाता है, या बिना सीट बेल्ट लगे यात्रियों को ले जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा.
Whoever drives a motor vehicle without wearing a safety belt or carries passengers not wearing seat belts shall be punishable: Mumbai police pic.twitter.com/bqcuJIk6go
— ANI (@ANI) October 14, 2022
आपको बता दें कुछ दिन पहले ही साइरस मिस्त्री की पालघर के पास कार एक्सिडेंट में मौत हो गई थी. जांच में खुलासा हुआ था कि उन्होंने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई थी. जानकारी के अनुसार उनकी मर्सिडीज कार सूर्य नदी के एक पुल से टकराई थी. इस कार एक्सिडेंट में साइरस समेत 2 लोगों की मौत हुई थी. वहीं उनकी महिला दोस्त और एक दूसरे शख्स की जान बच गई थी.
साइरस की मौत के बाद महंगी कारों में सेफ्टी को लेकर काफी सवाल उठे थे. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले वक्त में निर्मित होने वाली कारों में 6 एयरबैग्स लगाने का भी ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि 6 एयरबैग लगने से एयरबैग्स की कोस्ट में भी कमी होगी.